ज्ञानवापी : हम चाहते हैं 'शिवलिंग' को बिना क्षति पहुंचाए उसकी आयु सबके सामने आए- हिन्दू पक्ष के वकील

कार्बन डेटिंग को लेकर पांच में से एक याचिकाकर्ता राखी सिंह के विरोध को लेकर उन्होंने कहा कि अब इस पूरे मामले में राखी सिंह के अधिवक्ता अपना ईगो ले आए हैं.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins

ज्ञानवापी मामले में आज वाराणसी कोर्ट में आज सुनवाई...

ज्ञानवापी मस्जिद- शृंगार गौरी मामले में वाराणसी कोर्ट आज ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाए गए कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग कराने को लेकर फैसला सुनाएगा. इस मामले को लेकर हिंदू पक्ष के वकील सुधीर त्रिपाठी ने कहा कि हमने मांग की थी कि जो शिवलिंग सर्वे के दौरान मिला है उसकी कार्बन डेटिंग कराई जाए. कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती तो दूसरी वैज्ञानिक विधि से सर्वेक्षण हो. हम चाहते हैं कि शिवलिंग की आयु सबके सामने आए, जो भी हो वो बिना शिवलिंग को क्षति पहुंचाए हो.

कार्बन डेटिंग को लेकर पांच में से एक याचिकाकर्ता राखी सिंह के विरोध को लेकर उन्होंने कहा कि अब इस पूरे मामले में राखी सिंह के अधिवक्ता अपना ईगो ले आए हैं . वो मस्जिद पक्ष की भाषा बोल रहे हैं. वो कह रहे हैं कि कार्बन डेटिंग का आदेश हुआ तो वो उसके खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे. हम उनसे निवेदन करते हैं कि वो कोर्ट में एक नई अपील दायर कर दें. हमारी मौजूदा याचिका में दखल न दें . हमें उम्मीद है कि आज कोर्ट कार्बन डेटिंग कराने का आदेश दे देगा.

बता दें कि पांच में से चार पक्षकारों ने कथित शिवलिंग की ASI द्वारा वैज्ञानिक जांच कराने की मांग की थी. 29 सितंबर को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. मस्जिद पक्ष की दलील है कि वहां “शिवलिंग” नहीं फ़व्वारा है. पांच में से एक हिंदू पक्षकार ने कथित “शिवलिंग” का वैज्ञानिक परीक्षण का विरोध किया. दोपहर दो बजे के बाद कोर्ट फैसला सुना सकता है.गौरतलब है कि 18 अगस्त, 2021 बनारस की पांच महिलाओं ने मिलकर वाराणसी कोर्ट में याचिका दायर कर साल भर शृंगार गौरी की पूजा करने की अनुमति मांगी.