आसाराम की पत्नी और बेटी समेत पांच महिलाओं को बलात्कार मामले में अदालत का नोटिस

गांधीनगर की एक अदालत ने 2013 में एक पूर्व महिला अनुयायी द्वारा दायर बलात्कार मामले में 31 जनवरी को आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. आसाराम के आश्रम में 2001 से 2007 के बीच महिला से कई बार बलात्कार किया गया था. 

Advertisement
Read Time: 10 mins
अहमदाबाद:

गुजरात उच्च न्यायालय ने 2013 के बलात्कार मामले में आसाराम की पत्नी, बेटी और तीन महिला शिष्यों को नोटिस जारी किए. इस मामले में इन महिलाओं को बरी कर दिया गया था, जबकि आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. न्यायमूर्ति ए वाई कोगजे और न्यायमूर्ति हसमुख सुथार की खंडपीठ ने आसाराम की पत्नी लक्ष्मीबेन और बेटी भारतीबेन समेत पांच महिलाओं को नोटिस जारी किए. 

गांधीनगर की एक अदालत ने 2013 में एक पूर्व महिला अनुयायी द्वारा दायर बलात्कार मामले में 31 जनवरी को आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. अहमदाबाद के पास मोटेरा में आसाराम के आश्रम में 2001 से 2007 के बीच महिला से कई बार बलात्कार किया गया था. 

आसाराम की पत्नी लक्ष्मीबेन, बेटी भारती और चार अनुयायियों पर अपराध में सहायता करने और उकसाने का आरोप था. अदालत ने सबूत के अभाव में उन्हें बरी कर दिया था. 

राज्य के विधि विभाग ने छह मई 2023 को अभियोजन पक्ष को उनके बरी होने के खिलाफ अपील दायर करने का निर्देश दिया था. बरी किए गए छह में से पांच लोगों के खिलाफ अपील दायर की गई है. 

आसाराम (81) 2013 में राजस्थान में अपने आश्रम में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के एक अन्य मामले में जोधपुर की जेल में बंद है. 

ये भी पढ़ें :

* 300 रुपये के लिए दोस्त की हत्या करने वाले 4 आरोपियों की पुलिस ने निकाली परेड
* कांकेर: नक्सलियों ने की ग्रामीण की हत्या, जनअदालत में हत्या की ली जिम्मेदारी
* बेटी का किया किडनैप, पिता ने बाइक से बचाने की कोशिश की, अपराधियों ने पीटकर हत्या कर दी

Advertisement
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Featured Video Of The Day
PM Modi Maharashtra Visit: PM Modi ने Mumbai दौरे में Congress पर लगाए बड़े आरोप!