दिल्ली-NCR में फिर लागू हुआ GRAP-4, औसत AQI 400 पार पहुंचा, जानिए किन कामों पर रहेगी रोक

दिल्ली-NCR में GRAP-4 के प्रतिबंध लागू होने से पांचवीं तक की क्लासेज अब हाइब्रिड मोड में चलेंगी. यानी बच्चे कुछ दिन स्कूल आएंगे और कुछ दिन घर से ऑनलाइन मोड पर पढ़ाई करेंगे. GRAP-4 के दौरान कंस्ट्रक्शन वर्क पर पूरी तरह से रोक रहेगी.

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नई दिल्ली:

दिल्ली-NCR की हवा फिर से दम घोंट रही है. बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 पहुंच गया है. कुछ इलाकों में AQI के 400 पार जाने की खबर है. ऐसे में दिल्ली सरकार ने एक बार फिर से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी  GRAP-4 की पाबंदियां लागू कर दी हैं. दिल्ली का औसत AQI सोमवार रात 9 बजे बढ़कर 399 हो गया. रात 10 बजे 400 के आंकड़े को पार कर गया. जिसके बाद सरकार ने GRAP-4 लगाने का ऐलान किया. इससे पहले सोमवार सुबह ही GRAP-3 की पाबंदियां लगाई गई हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिसंबर को GRAP- 4 के प्रतिबंधों को कम करके GRAP- 2 में बदलने की इजाजत दी थी. साथ ही CAQM को निर्देश दिया था कि AQI 350 से ज्यादा होने पर GRAP- 3 और 400 से ज्यादा होने पर GRAP- 4 के प्रतिबंध लागू किए जाएं. इन्हीं निर्देशों के आधार पर राज्य सरकार ने GRAP- 4 लगाया है.

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GRAP- 4 के दौरान किन कामों पर रोक?
-स्कूल बंद रहेंगे. हाइब्रिड मोड और ऑनलाइन मोड पर क्लासेस चलेंगी.
-सभी तरह के कंस्ट्रक्शन के काम बंद रहेंगे. GRAP-4 लागू रहने तक प्रभावित मजदूरों को राज्य सरकारों की तरफ से भत्ता मिलेगा.
-बोरिंग और सीलिंग समेत सभी तरह के खुदाई के काम नहीं होंगे.
-वेल्डिंग और गैस कटिंग से जुड़े काम पर भी रोक रहेगी.
-सीमेंट, प्लास्टर और कोटिंग के काम पर भी प्रतिबंध रहेगा.
-दफ्तरों में 50 फीसदी लोग ही काम करेंगे. बाकी लोगों से वर्क फ्राम होम कराने की सलाह दी गई है. 
-केंद्र सरकार केंद्रीय सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की इजाजत देने पर फैसला ले सकती हैं.
-जरूरी सामान ले जाने वाली गाड़ियों, सीएनजी, इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर दिल्ली में अन्य भारी वाहनों की एंट्री पर रोक रहेगी.
-राजमार्ग, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, बिजली ट्रांसमिशन, पाइपलाइन, दूरसंचार आदि जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं पर भी प्रतिबंध लागू होगा.
-BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल गाड़ियों की आवाजाही पर भी बैन रहेगा.

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दिल्ली के विकास कार्यों में GRAP-4 का क्या पड़ेगा असर?
-GRAP-4 लागू होने का असर दिल्ली की कुछ बड़ी परियोजनाओं पर पड़ेगा. दिल्ली में चल रहे 6 अंडर पास और बायपास बनाने के काम में देरी होगी. चार नए अस्पतालों के निर्माण में देरी हो सकती है. 
-मुकरबा चौक व हैदरपुर मेट्रो रोड को जाममुक्त बनाने के लिए तीन अंडरपास के निर्माण का काम भी प्रभावित होगा. प्रगति मैदान के पास भैरों मार्ग से रिंग रोड पर जाने के लिए अंडरपास के काम पर भी ब्रेक लग जाएगा. 
-यमुना खादर में मयूर विहार फेज-एक के सामने बारापुला एलिवेटेड कॉरिडोर फेज-तीन के काम में भी देरी हो सकती है.

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Aqicn.org के अपडेट के मुताबिक, शाम 4 बजे दर्ज किया जाने वाला दिल्ली का 24 घंटे का औसत AQI 379 रहा.
एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन ने पाया कि हवा की अत्याधिक मंद गति और सतह पर तापमान कम होने की वजह से प्रदूषकों के सतह के नजदीक जमने से एक्यूआई का स्तर और बढ़ सकता है.

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भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के पूर्वानुमानों से भी संकेत मिलता है कि लगातार प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के कारण वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब' श्रेणी के उच्च स्तर पर बनी रह सकती है.

GRAP के 4 फेज
सर्दियों के दौरान, दिल्ली में GRAP के तहत प्रतिबंध लागू किए जाते हैं. इसके तहत वायु गुणवत्ता को चार चरणों में वर्गीकृत किया गया है. GRAP का पहला फेज AQI के 201 से 300 के बीच (खराब श्रेणी) होने पर, दूसरा फेज 301 से 400 के बीच (बहुत खराब) होने पर, तीसरा फेज 401 से 450 के बीच (गंभीर) होने पर और चौथा फेज 450 से अधिक (बहुत गंभीर) होने पर लागू होता है.

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दिल्ली की हवा में सांस लेना रोज 10 सिगरेट पीने के बराबर
प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों, वाहनों से निकलने वाले धुएं, पराली जलाने, पटाखे फोड़ने और अन्य स्थानीय प्रदूषण स्रोतों के कारण सर्दियों के दौरान दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता का स्तर खतरनाक स्थिति में पहुंच जाता है. डॉक्टरों के मुताबिक, दिल्ली की दूषित हवा में सांस लेना प्रतिदिन लगभग 10 सिगरेट पीने के बराबर हानिकारक है.

हो सकती हैं ये बीमारियां
उनका कहना है कि लंबे समय तक उच्च स्तर के प्रदूषण के संपर्क में रहने से दमा, ब्रोंकाइटिस और क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज जैसी श्वसन संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं या दिल की बीमारी का खतरा नाटकीय रूप से बढ़ सकता है.

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