यह ख़बर 05 दिसंबर, 2012 को प्रकाशित हुई थी

इस्लाम विरोधी विवादास्पद फिल्म पर सरकार, गूगल को नोटिस

खास बातें

  • दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस्लाम विरोधी विवादास्पद फिल्म 'इनोसेंस ऑफ मुस्लिम्स' की वीडियो यूट्यूब सहित विभिन्न वेबसाइटों से हटाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को केंद्र सरकार और गूगल इंडिया को नोटिस जारी किया।
नई दिल्ली:

दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस्लाम विरोधी विवादास्पद फिल्म 'इनोसेंस ऑफ मुस्लिम्स' की वीडियो यूट्यूब सहित विभिन्न वेबसाइटों से हटाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को केंद्र सरकार और गूगल इंडिया को नोटिस जारी किया।

दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी मुरुगेसन तथा न्यायमूर्ति राजीव सहाय एंडलॉ ने पुलिस आयुक्त के साथ-साथ केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को भी नोटिस जारी किया।

न्यायालय ने केंद्र सरकार से इस मुद्दे का स्थाई समाधान लेकर पेश होने के लिए कहा और मामले की सुनवाई 23 जनवरी तक स्थगित कर दी।

उच्च न्यायालय में याचिका जमीयत उलेमा-ए-हिन्द के महासचिव मौलाना महमूद असद मदानी ने दाखिल की थी। उन्होंने विवादित फिल्म के 13 मिनट के वीडियो क्लिप को यूट्यूब सहित अन्य वेबसाइटों से हटाने की मांग की।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि फिल्म अमेरिका में बनाई गई है और इसे मुस्लिम विरोधी समूहों का समर्थन हासिल है।

दिल्ली पुलिस के वकील नजमी वजीरी ने न्यायालय को बताया कि पुलिस वीडियो हटा नहीं सकती। फिर भी स्वत: संज्ञान लेते हुए इसने विभिन्न शिकायतों पर प्राथमिकी दर्ज की।

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अतिरिक्त महाधिवक्ता राजीव मेहरा ने न्यायालय को बताया कि सरकार ने शिकायतों के आधार पर कार्रवाई की है, लेकिन लोगों ने दोबारा ये वीडियो ढूंढ़े। पर इन्हें गूगल इंडिया की मूल कम्पनी गूगल इंक से स्थाई रूप से हटाया जा सकता है।