अब धोखाधड़ी वाले कॉल और मैसेज आने होंगे बंद, दस महीने के भीतर आएगा नया दूरसंचार विधेयक

केंद्रीय संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini vaishnav) ने कहा कि हम देश में जल्द ही नया दूरसंचार विधेयक लाने की दिशा में काम कर रहे हैं. इससे धोखाधड़ी वाले कॉल (Fraud Call) और मैसेज पर लगाम लगेगी.

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धोखाधड़ी वाले कॉल और मैसेज आने होंगे बंद. (प्रतीकात्मक फोटो)
नई दिल्ली:

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini vaishnav) ने बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने कहा कि सरकार अपने दूरसंचार विधेयक के माध्यम से ओवर द टॉप (OTT) प्लेटफार्मों के लिए 'लाइट टच' नियम लाने का लक्ष्य लेकर चल रही है. उन्होंने यह भी कहा कि सुधारों से ग्राहकों को स्पैम कॉल और संदेशों से राहत मिलेगी.केंद्रीय मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि बिल उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के रूप में काम करेगा. केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि दूरसंचार विधेयक का मसौदा अभी सभी हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के अधीन है और परामर्श के आधार पर एक अंतिम मसौदा तैयार किया जाएगा.

वैष्णव ने कहा, "फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल जैसे ऐप दूरसंचार विधेयक के दायरे में आएंगे. मसौदा विधेयक में ओटीटी, संचार सेवाओं के साथ-साथ दूरसंचार सेवाओं की परिभाषा भी शामिल है." ड्राफ्ट बिल के अनुसार, व्हाट्सएप, जूम, स्काइप, फेसबुक मैसेंजर, टेलीग्राम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और गूगल डुओ जैसे ऐप जो कॉलिंग और मैसेजिंग सेवाएं प्रदान करते हैं, उन्हें जल्द ही भारत में काम करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता लेनी पड़ सकती है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बिल के पास होने के बाद साइबर धोखाधड़ी में कमी आने की उम्मीद कर रहे है.

द हिंदू में प्रकाशित खबर के अनुसार, वैष्णव ने कहा, "आप सभी जानते हैं कि ऐसे मामलों में वृद्धि हुई है जहां लोगों को यह कहते हुए फोन आता है कि मैं एक्स..वाई..जेड बैंक से बोल रहा हूं. और आपसे  वित्तीय विवरण मांगने लगता है, जिससे धोखाधड़ी हो रही है ... या आपको धमकियां मिलती हैं. अज्ञात नंबरों से... इसलिए, हमने उपयोगकर्ता सुरक्षा और साइबर धोखाधड़ी को रोकने के लिए बहुत सारे बिंदु पेश किए हैं."

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व्हाट्सएप और जूम जैसे अन्य प्लेटफॉर्म पर कॉल के बारे में बोलते हुए, मंत्री ने कहा, "यह किसी भी प्रकार की कॉल है, अगर कोई मुझे कॉल कर रहा है, तो मुझे यह जानने का अधिकार है कि कौन कॉल कर रहा है.उन्होंने कहा कि यह कदम मोबाइल फोन उपयोगकर्ताओं को स्पैम कॉल और धोखाधड़ी वाले संदेशों से सुरक्षा प्रदान कर सकता है.

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अधिनियम बनाने में लगेगा 10 महीने का समय 
"इस विधेयक को अधिनियम बनने में कम से कम 6-10 महीने लगेंगे. परामर्श प्रक्रिया के बाद, हम अंतिम मसौदा तैयार करेंगे. इसे संसद में विचार और पारित होने के लिए रखा जाएगा. इस कानून के बनने के बाद साइबर धोखाधड़ी में कमी की उम्मीद है.

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