JNU के पूर्व छात्र संघ नेता उमर खालिद को 2020 के दिल्ली दंगों से जुड़े पथराव के मामले में किया गया बरी

इन दोनों को चांदबाग में पत्थरबाजी के मामले में पहले जमानत मिल चुकी थी  लेकिन दूसरे मामले में ये जेल में हैं.

विज्ञापन
Read Time: 10 mins
नई दिल्‍ली:

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने जवाहर लाल नेहरु यूनिवर्सिटी (JNU) के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद और खालिद सैफी को दिल्ली दंगों के एक मामले में बरी कर दिया है. इन दोनों को चांदबाग में पत्थरबाजी के मामले में पहले जमानत मिल चुकी थी  लेकिन दूसरे मामले में ये जेल में हैं. ये दोनों दंगों की साजिश को लेकर UAPA मामले में अभी न्यायिक हिरासत में हैं. दरअसल, उस दौरान एक कांस्टेबल के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया था जिसमें कहा गया था कि 24 फरवरी 2020 में चांद बाग पुलिया के पास एक बड़ी भीड़ जमा हुई थी जिसकी ओर से पत्थरबाजी की गई थी.

उस पत्थरबाजी के दौरान खालिद सैफी और उमर खालिद का नाम भी जोड़ा गया था कि दोनों के खिलाफ सीधा कोई सबूत नहीं है जिसके आधार पर कोर्ट ने उन्हें इस केस में आरोप मुक्त कर दिया. फिलहाल दोनों आरोपी अभी UAPA मामले में न्यायिक हिरासत में हैं.

उमर खालिद के खिलाफ दंगों की साजिश रचने के आरोप में गैरकानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत भी मामला दर्ज किया गया था. गौरतलब है कि दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 700 से अधिक लोग घायल हो गए थे.

Advertisement

ये भी पढ़ें- 

Featured Video Of The Day
Raipur Robbers Gang: यहां नौकरी पर रखे जाते हैं चोर, सैलरी महीने की 25000, देशभर में देते 'सेवा'
Topics mentioned in this article