राजा रघुवंशी मर्डर केस में दो लोगों को मिली जमानत, शिलॉन्‍ग कोर्ट ने दिया फैसला

शिलांग की एक लोकल कोर्ट ने चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में सह-आरोपियों को जमानत दे दी है.

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  • शिलांग पुलिस ने राजा रघुवंशी हत्याकांड में फ्लैट मालिक लोकेंद्र तोमर और सुरक्षा गार्ड बलवीर को जमानत मंजूर कर दी है.
  • लोकेंद्र तोमर और बलवीर पर बिजली व्यापारी सिलोम जेम्स के साथ मिलकर सबूतों में छेड़छाड़ करने का आरोप है.
  • मुख्य आरोपी सोनम, राज और तीन अन्य आरोपी अभी न्यायिक हिरासत में हैं और उनकी गिरफ्तारी जारी है.
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शिलॉन्‍ग:

शिलॉन्‍ग पुलिस ने राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में पहली जमानत मंजूर कर ली है. शिलॉन्‍ग कोर्ट ने फ्लैट मालिक लोकेंद्र तोमर और सुरक्षा गार्ड बलवीर को जमानत दे दी है. इन दोनों की ही न्यायिक हिरासत खत्म हो चुकी थी और उनके वकील ने दोनों की जमानत की अर्जी दी थी. तोमर और बलवीर पर बिजली व्यापारी सिलोम जेम्स के साथ मिलकर सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप है. अब कोर्ट 16 जुलाई को सिलोम जेम्स की जमानत पर सुनवाई करेगी. वहीं मुख्य आरोपी सोनम, राज और तीन अन्य न्यायिक हिरासत में हैं. 

कौन हैं ये दोनों लोग 

शिलांग की एक लोकल कोर्ट ने चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड मामले में सह-आरोपियों को जमानत दे दी है. असिस्‍टेंट पब्लिक प्रॉसिक्‍यूटर तुषार चंदा ने इस बात की पुष्टि की कि मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी जिस फ्लैट में मेघालय से भागने के बाद रुकी थी, उसके मालिक लोकेंद्र सिंह तोमर और परिसर के सुरक्षा गार्ड बलबीर अहिरवार को जमानत मिल गई है. 

इससे पहले, 2 जुलाई को, अदालत ने एक अन्य सह-आरोपी सिलोम जेम्स को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. इंदौर निवासी जेम्स पर इंदौर के पर्यटक राजा रघुवंशी की हत्या से जुड़े सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप है. 23 मई को सोनम ने सोहरा में राजा की हत्‍या कर दी थी. जेम्स के बचाव पक्ष के वकील द्वारा 16 जुलाई को होने वाली अगली सुनवाई में जमानत याचिका दायर करने की उम्मीद है. 
 

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