'EWS छात्रों का नामांकन नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ दर्ज हों FIR' : दिल्ली विधानसभा की SC/ST कल्याण समिति

SC/ST कल्याण समिति के अध्यक्ष विशेष रवि ने कहा कि हमने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि दिल्ली सरकार की तरफ से निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए.

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नई दिल्ली:

दिल्ली विधानसभा की SC/ST कल्याण समिति ने शिक्षा विभाग से कहा है कि EWS छात्रों का प्रवेश लेने से इनकार करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कराएं. इससे पहले SC/ST कल्याण समिति के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने EWS कोटे के तहत प्रवेश से इनकार करने वाले निजी स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था.

‘कारण बाताओ नोटिस' के बाद भी ईडब्ल्यूएस छात्रों का प्रवेश नहीं लेने वाले निजी स्कूलों की शिकायत मिलने पर एससी/एसटी कल्याण समिति ने शिक्षा विभाग से एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है.

दरअसल, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के अध्यक्ष विशेष रवि के निर्देश पर जीडी सलवान, सलवान स्कूल, एसडी पब्लिक स्कूल, रामजस पब्लिक स्कूल, जेडी टाइटलर स्कूल और अन्य निजी स्कूलों को ‘कारण बताओ नोटिस' जारी किया गया था. यह वे स्कूल हैं जिन्होंने ईडब्ल्यूएस कोटे के तहत छात्रों का प्रवेश लेने से इन्कार कर दिया था. साथ ही ये स्कूल ईडब्ल्यूएस के तहत आने वाले छात्रों को नियमानुसार मुफ्त स्टेशनरी, किताबें और वर्दी प्रदान नहीं कर रहे थे.

अब समिति ने यह पाया  है कि नोटिस जारी होने के बाद भी कई निजी स्कूलों ने ईडब्ल्यूएस छात्रों को प्रवेश नहीं दिया और कोई मुफ्त स्टेशनरी भी प्रदान नहीं की.

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SC/ST कल्याण समिति के अध्यक्ष विशेष रवि ने कहा कि हमने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि दिल्ली सरकार की तरफ से निर्धारित नियमों का पालन नहीं करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए.

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