FCRA उल्लंघन मामला : अदालत ने पटेल के खिलाफ एलओसी रद्द करने के अनुरोध संबंधी याचिका पर सीबीआई से मांगा जवाब

मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पवन कुमार ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी कर गुरुवार तक जवाब मांगा है.

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अदालत ने सीबीआई को नोटिस जारी कर गुरुवार तक जवाब मांगा है. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

दिल्ली की एक अदालत ने ‘एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया' के पूर्व प्रमुख आकार पटेल द्वारा विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) के कथित उल्लंघन के एक मामले में उनके खिलाफ जारी ‘लुक आउट सर्कुलर' (एलओसी) को लेकर दायर याचिका पर सीबीआई से बुधवार को जवाब मांगा. मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पवन कुमार ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी कर गुरुवार तक जवाब मांगा. पटेल ने 30 मई तक विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित ‘‘अपने विदेशी कार्यक्रम और व्याख्यान श्रृंखला में शामिल होने के लिए'' अमेरिका जाने के लिए अदालत की अनुमति मांगी है.

पटेल ने आरोप लगाया कि आव्रजन अधिकारियों ने उन्हें आज सुबह बेंगलुरू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उस समय रोका जब वह अमेरिका जा रहे थे. आवेदन में दावा किया गया है कि गुजरात की एक अदालत द्वारा उन्हें अमेरिका की यात्रा करने की अनुमति देने के आदेश के बावजूद यह कार्रवाई की गई.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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