फरीदाबाद के थाना भूपानी क्षेत्र में विदेशी नागरिकों को बिना पुलिस को सूचना दिए किराये पर मकान देने पर फॉरेनर्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है. एसआरएस रॉयल हिल्स सोसायटी में एक फ्लैट के मालिक ने पुलिस को सूचित किए बिना तीन बांग्लादेशी नागरिकों को किराये पर कमरा दिया था. आरोप है कि उसने पुलिस से इजाजत न लेकर फॉरेनर एक्ट का उल्लंघन किया है.
पुलिस ने बताया कि एसआरएस रॉयल हिल्स सोसायटी के आरडब्ल्यूए के सदस्यों ने पुलिस को शिकायत दी थी. उसमें उन्होंने बताया था कि सोसायटी के टावर नंबर C2 के 502 नंबर फ्लैट के मालिक दीपक श्रीवास्तव ने अपना फ्लैट प्रीतम चौहान नाम के व्यक्ति को रेंट एग्रीमेंट करके किराए पर दे रखा है. वहां पर पिछले कुछ दिनों से तीन लड़के रह रहे हैं जो कि भाषा से बांग्लादेशी प्रतीत होते हैं. शिकायत में जांच करके उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था.
इसके पश्चात पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर चेक किया तो वहां पर तीन व्यक्ति मिले जिनकी आईडी चेक करने पर वे बांग्लादेशी पाए गए. पुलिस टीम ने जांच में पाया कि तीनों व्यक्तियों के पास भारत के मान्य वीजा हैं और वे इलाज के लिए फरीदाबाद आए हैं परंतु मकान मलिक ने पुलिस से उन्हें रखने की अनुमति नहीं ली है.
फरीदाबाद पुलिस ने प्रीतम से संपर्क किया तो उसने बताया कि उसने बिना किसी अनुमति के तीनों व्यक्तियों को किराये पर रहने की परमीशन दी थी. इस पर प्रीतम के खिलाफ फॉरेनर्स एक्ट की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.
विदेश से आए नागरिकों को किराये पर रखने के लिए मकान मालिक को पुलिस विभाग की तरफ से अनुमति लेना आवश्यक है. बिना अनुमति किसी विदेशी नागरिक को किराये पर रखना देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है.
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