PF Interest Rate : कब तक आ सकता है आपके PF डिपॉजिट पर ब्याज का पैसा, यहां देखें

PF Deposit : पीएफ के सब्सक्राइबर्स को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जल्द ही उनके अकाउंट बैलेंस पर ब्याज का पैसा मिल सकता है. इस वित्तीय वर्ष के लिए 8.5 फीसदी की ब्याज दर तय की गई है.

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EPFO ने 2020-21 के लिए 8.5% इंटरेस्ट रेट तय किया है. (प्रतीकात्मक तस्वीर)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के प्रॉविडेंट फंड के सब्सक्राइबर्स (PF Subscribers) को जल्द ही राहत की खबर मिल सकती है. पीएफ के सब्सक्राइबर्स को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जल्द ही उनके अकाउंट बैलेंस पर ब्याज का पैसा मिल सकता है. इस वित्तीय वर्ष के लिए 8.5 फीसदी की ब्याज दर तय की गई है. श्रम मंत्रालय ने भी इसे लेकर मार्च में बयान जारी किया था. 

Good Returns वेबसाइट के मुताबिक, खबर है कि EPFO पीएफ सब्सक्राइबर्स को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए पीएफ ब्याज का पैसा जुलाई के अंत तक क्रेडिट कर सकता है. इसे लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.

हालांकि, ये बात है कि इस वर्ष के लिए जो ब्याज दर रखी गई है वो सात सालों में सबसे कम है. 2020-21 के PF डिपॉज़िट पर 8.5 फीसदी ब्याज दर को श्रम व रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने अपनी मंजूरी दी थी.  EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ (CBT) की मार्च में एक बैठक हुई थी, जिसके बाद दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया था. 

पीएफ ब्याज दर पर टैक्स 

वैसे आपको याद दिला दें कि इस बार के बजट में पीएफ ब्याज को लेकर नया प्रावधान किया गया है, जिसमें ब्याज पर टैक्स न लगने की सीमा को सीमित कर दिया गया है. नए प्रावधान के मुताबिक, अब ऐसे PF खाताधारक जिन्हें ढाई लाख रुपये तक के सालाना अंशदान पर ब्याज मिलता है, सिर्फ उन्हें ही टैक्स से छूट मिलेगी. इसके अलावा किसी भी हाई-इनकम PF खाताधारक को, जिसका सालाना अंशदान ढाई लाख रुपये से ज़्यादा है, ब्याज से होने वाली आय पर आयकर देना होगा. 

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कोविड संकट में अंशधारकों को पैसे निकलने की सुविधा 

कोविड को देखते हुए अंशधारकों को राहत पंहुचाने के लिए पीएफ से पैसा निकालने की अनुमति दी थी, जिसे एक बार और के लिए बढ़ा दिया है. अब सब्सक्राइबर्स दूसरी बार अपना कोविड-19 एडवांस निकाल सकते हैं. श्रम मंत्रालय ने कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान अपने अंशधारकों (PF Shareholders) की मदद करने के लिए ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को दूसरी बार कोविड​-19 एडवांस (Covid-19 Advance) लेने की इजाजत दी है, जिसे वापस नहीं करना होगा.

1 जून, 2021 से ईपीएफओ का एक और नया नियम लागू हुआ है. अब सब्सक्राइबर्स के एंप्लॉयर की ओर से किए जाने वाले उनके पीएफ कॉन्ट्रिब्यूशन का पैसा उनके अकाउंट में पहुंचे, इसके लिए उनका ईपीएफ अकाउंट, उनके आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य होगा. यह अनिवर्यता कल से लागू हो चुकी है.

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