गोवा की पोंडा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग की अधिसूचना रद्द.. हाईकोर्ट ने दिया आदेश

उच्च न्यायालय की गोवा पीठ के न्यायमूर्ति वाल्मीकि मेनेजेस और न्यायमूर्ति अमित जमसंदेकर ने दो मतदाताओं द्वारा दायर याचिकाओं पर यह आदेश पारित किया.याचिकाकर्ताओं ने इस आधार पर अधिसूचना की वैधता को चुनौती दी थी कि वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल एक वर्ष से भी कम बचा है.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins
मुंबई हाईकोर्ट का बड़ा आदेश
NDTV
मुंबई:

मुंबई उच्च न्यायालय ने गोवा की पोंडा विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए निर्वाचन आयोग की अधिसूचना को बुधवार को ‘‘अमान्य'' घोषित कर दिया और इस तरह नौ अप्रैल को होने वाला चुनाव अब प्रभावी रूप से रद्द हो गया है.उच्च न्यायालय की गोवा पीठ के न्यायमूर्ति वाल्मीकि मेनेजेस और न्यायमूर्ति अमित जमसंदेकर ने दो मतदाताओं द्वारा दायर याचिकाओं पर यह आदेश पारित किया. याचिकाकर्ताओं ने इस आधार पर अधिसूचना की वैधता को चुनौती दी थी कि वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल एक वर्ष से भी कम बचा है.

पिछले साल अक्टूबर में गोवा के पूर्व मंत्री रवि नाइक के निधन के बाद पोंडा विधानसभा सीट रिक्त हो गयी थी. निर्वाचन आयोग ने नौ अप्रैल को मतदान और चार मई को मतगणना की अधिसूचना जारी की थी.याचिकाकर्ताओं ने दलील दी थी कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत, यदि विधानसभा का शेष कार्यकाल एक वर्ष से कम है तो उपचुनाव कराना अनिवार्य नहीं है.उन्होंने दलील दी थी कि नव निर्वाचित विधायक का कार्यकाल एक वर्ष से कम होगा.दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. अधिकारियों ने शनिवार को उपचुनाव की तैयारियों की समीक्षा की थी.

यह भी पढ़ें: जेल से बाहर आने की कोशिश में अबू सालेम... भाई के निधन पर मांगी 14 दिन की पैरोल, सरकार ने रखा 2 दिन का विकल्प

Featured Video Of The Day
Australia की संसद में Sitaram-Hanuman भजन बागेश्वर धाम के Dhirendra Shastri का ऐतिहासिक संबोधन
Topics mentioned in this article