उल्टी दिशा में गाड़ी चलाई तो हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस रद्द ! गुरुग्राम पुलिस का नया फरमान

गुरुग्राम पुलिस ने फैसला किया है कि अगर कोई भी दुर्घटना रॉन्ग साइड ड्राइविंग के कारण होती है, तो आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (2) के तहत केस दर्ज किया जाएगा और उसे कम से कम 10 साल की सजा दिलाई जाएगी.

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उल्टी दिशा में गाड़ी चलाई तो हो सकता है ड्राइविंग लाइसेंस रद्द ! गुरुग्राम पुलिस का नया फरमान
गुरुग्राम पुलिस ने सड़क पर गलत दिशा में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है.
गुरुग्राम:

अगर आप भी उल्टी दिशा में गाड़ी चलाकर बहादुर बनने के शौकीन हैं तो हो जाइए सावधान! गुरुग्राम पुलिस (Gurugram Police)  ने ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है. गुरुग्राम पुलिस के सहायक पुलिस आयुक्त प्रीत पाल सिंह ने बुधवार को कहा कि गुरुग्राम पुलिस ने सड़क पर गलत दिशा में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का फैसला किया है.

समाचार एजेंसी ANI से सिंह ने कहा, "पुलिस आयुक्त ने फैसला किया है कि जो भी गुरुग्राम की सड़कों पर गलत तरीके से गाड़ी चलाता दिखेगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. ट्रैफिक कर्मचारियों को भी निर्देश दिया गया है कि वे ऐसे आरोपियों का लाइसेंस स्सपेंड कराने के साथ-साथ उनका चालान करें. अगर कोई व्यक्ति ये गलती दोहराता है तो उसका लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द कराया जाएगा और उसे दोबारा कभी भी ड्राइविंग लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा."

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गुरुग्राम में सड़क दुर्घटनाओं का डेटा देते हुए उन्होंने कहा कि "मोटर वाहन अधिनियम के आधार पर; हमने 2019 में 49,671 लोगों को गलत साइड पर ड्राइविंग के लिए चालान किया, जबकि वर्ष 2020 में यह संख्या 39,765 थी."

गुरुग्राम पुलिस ने फैसला किया है कि अगर कोई भी दुर्घटना रॉन्ग साइड ड्राइविंग के कारण होती है, तो आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (2) के तहत केस दर्ज किया जाएगा और उसे कम से कम 10 साल की सजा दिलाई जाएगी.

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सिंह ने कहा, "सीसीटीवी कैमरों से सड़कों की निगरानी की जा रही है. मैं सभी से सुरक्षा नियमों का पालन करने का अनुरोध करता हूं अन्यथा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लोग अपनी और दूसरों का जान खतरे में न डालें. कई लोग ऐसी लापरवाही के कारण अपनी जान गंवा देते हैं."

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