देशभर में लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर (Landlines to mobile phones) कॉल करने के लिए ग्राहकों को अब 1 जनवरी से नंबर से पहले 0 (जीरो/शून्य) लगाना अनिवार्य होगा. दूरसंचार विभाग (telecom department)ने इससे इससे संबंधित टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है. TRAI ने इस तरह के कॉल के लिए 29 मई 2020 को नंबर से पहले ‘0 (शून्य)' लगाने की सिफारिश की थी, इससे दूरसंचार सेवाप्रदाता कंपनियों को अधिक नंबर बनाने की सुविधा मिलेगी. दूरसंचार विभाग ने 20 नवंबर को जारी एक सर्कुलर में कहा है कि लैंडलाइन से मोबाइल पर नंबर डायल करने के तरीके में बदलाव की TRAI की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है. इससे मोबाइल एवं लैंडलाइन सेवाओं के लिए पर्याप्त मात्रा में नंबर बनाने की सुविधा मिलेगी.
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सर्कुलर के मुताबिक इस नियम को लागू करने के बाद लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए नंबर से पहले 0 (शून्य) डायल करना होगा.दूरसंचार विभाग ने कहा कि दूरसंचार कंपनियों को लैंडलाइन के सभी ग्राहकों को शून्य डायल करने की सुविधा देनी होगी. यह सुविधा अभी अपने क्षेत्र से बाहर के कॉल करने के लिए उपलब्ध है. दूरसंचार कंपनियों इस नयी व्यवस्था को अपनाने के लिए एक जनवरी तक का समय दिया गया है. डायल करने के तरीके में इस बदलाव से दूरसंचार कंपनियों को मोबाइल सेवाओं के लिए 254.4 करोड़ अतिरिक्त नंबर सृजित करने की सुविधा मिलेगी. यह भविष्य की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगी.