मनमाने किराए पर ब्रेक, सरकार ने फिक्स कर दिया टिकटों का रेट, रिफंड-रीशेड्यूलिंग चार्जेस पर भी निर्देश

Domestic Flights New Rates: नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शनिवार को इंडिगो को सभी पेंडिंग पैसेंजर रिफंड बिना किसी देरी के जारी करने का निर्देश दिया है. मंत्रालय की ओर से सभी रद्द और बाधित उड़ानों के लिए रिफंड प्रॉसेस को रविवार रात 8 बजे तक पूरा किए जाना अनिवार्य कर दिया गया है.

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Domestic Flights New Rates: सरकार ने यात्रियों को राहत देने के लिए फ्लाइट्स के किराये की अधिकतम सीमा तय कर दी है.
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  • उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइनों को हवाई किराए की निर्धारित सीमा का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है
  • एयरलाइनों के लिए इकोनॉमी क्लास की हवाई यात्रा की अधिकतम कीमतें दूरी के अनुसार तय की गई हैं
  • मंत्रालय ने इंडिगो को सभी पेंडिंग यात्रियों के रिफंड तत्काल जारी करने का आदेश दिया है
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Domestic Flights New Rates: इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट कैंसिल होने से अफरा-तफरी के बीच कई एयरलाइन्स ने हवाई किराये का रेट इतना हाई कर दिया कि मीम्स तक बनने लगे. यात्री तो परेशान थे ही. इस बीच उड्डयन मंत्रालय ने एयरलाइन के किराए को वाजिब रखने के लिए अपनी रेगुलेटरी का इस्तेमाल किया है.

क्या दिया निर्देश

सभी एयरलाइनों को एक आधिकारिक निर्देश जारी किया गया है, जिसमें अब निर्धारित किराया सीमा का सख्ती से पालन अनिवार्य किया गया है. ये सीमाएं तब तक लागू रहेंगी जब तक स्थिति पूरी तरह से स्थिर नहीं हो जाती. इस निर्देश का उद्देश्य बाजार में मूल्य निर्धारण अनुशासन बनाए रखना, संकटग्रस्त यात्रियों का शोषण रोकना और यह सुनिश्चित करना है कि जिन नागरिकों को तत्काल यात्रा करने की आवश्यकता है, जिनमें वरिष्ठ नागरिक, छात्र और मरीज शामिल हैं, उन्हें इस अवधि के दौरान आर्थिक तंगी का सामना न करना पड़े.

सरकार की तरफ से जारी रेट लिस्ट पढ़ें-

किलोमीटरहवाई यात्रा की अधिकतम कीमत
500 किलोमीटर तक7500 रुपये
500-1000 किलोमीटर तक12000 रुपये
1000-1500 किलोमीटर15000 रुपये
1500 किलोमीटर से ज्यादा18000 रुपये

लिमिट्स इकोनॉमी क्लास पर ही लागू

मंत्रालय के अनुसार ये लिमिट्स इकोनॉमी क्लास पर लागू होंगी. बिजनेस क्लास और UDAN फ्लाइट्स पर नहीं लागू होगी. ये किराए सभी तरह की बुकिंग पर लागू रहेंगे. चाहे एयरलाइन की वेबसाइट से टिकट लिया हो या किसी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट से. एयरलाइंस को सभी कैटेगरी में टिकट उपलब्ध रखना होगा और जरूरत पड़े तो अतिरिक्त क्षमता भी बढ़ानी होगी.

रिफंड-रीशेड्यूलिंग चार्जेस

इसके अलावा नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने शनिवार को इंडिगो को सभी पेंडिंग पैसेंजर रिफंड बिना किसी देरी के जारी करने का निर्देश दिया है. मंत्रालय की ओर से सभी रद्द और बाधित उड़ानों के लिए रिफंड प्रॉसेस को रविवार रात 8 बजे तक पूरा किए जाना अनिवार्य कर दिया गया है. इसके साथ ही, एयरलाइन्स को निर्देश जारी किए गए हैं कि वे उन यात्रियों से किसी तरह के रीशेड्यूलिंग चार्जेस न लें, जिनका ट्रैवल प्लान कैसेंलेशन से प्रभावित हुआ है. मंत्रालय ने साफ किया है कि रिफंड प्रॉसेसिंग में किसी भी प्रकार की देरी या अनुपालन न होने पर तत्काल नियामक कार्रवाई की जाएगी.

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