फ्लाइट में कम सामान ले जाने का मिलेगा फायदा, किराए में मिल सकती है छूट

DGCA ने अपने एक सर्कुलर में घरेलू हवाई कंपनियों से कहा है कि ऐसे यात्रियों के लिए किराए में रियायत की व्यवस्था होनी चाहिए, जो कम बैगेज के साथ ट्रैवल करते हैं.

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DGCA मे जीरो बैगेज/नो बैगेज पॉलिसी पर जारी किया सर्कुलर. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
नई दिल्ली:

यात्रा करने के दौरान हल्का बैगेज रखना हमेशा अच्छा विकल्प होता है, लेकिन जल्द ही आपको इसका एक और बढ़िया फायदा भी मिल सकता है. जल्द ही घरेलू विमानों में यात्रा करने वालों को किराए में रियायत मिल सकती है. दरअसल, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) के ऑफिस ने अपने एक सर्कुलर में सभी घरेलू हवाई कंपनियों को कहा है कि जो कम बैगेज के साथ यात्रा कर रहे हैं उनके लिए यह व्यवस्था होनी चाहिए. DGCA ने जीरो बैगेज/नो बैगेज पॉलिसी के तहत यात्रियों को किराए में छूट देने का सुझाव दिया है.

हालांकि, DGCA ने एयरलाइन कंपनियों पर छोड़ा है कि वो कीमतों में कितनी रियायत देंगे. जीरो बैगेज/नो बैगेज पॉलिसी को लेकर डीजीसीए के नए सर्कुलर में कहा गया है कि जो लोग सिर्फ केबिन बैगेज लेकर जा रहे हैं किराए में छूट मिलेगी.

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बता दें कि एयरलाइंस के नियमों के मुताबिक, ऐसे यात्री जो 15 किलो के बैगेज के अलावा सामान ले जाते हैं, उनसे अतिरिक्त कीमत चार्ज किया जाता है. अब तक 7 किलो का हैंडबैग और 15 किलो का चेक इन बैगेज एक यात्री ले जा सकते हैं.

अब जो सिर्फ केबिन बैगेज लेकर यात्रा करेंगे उनको किराए में छूट मिल सकती है. अब इस बात को लेकर कवायद की जाएगी कि जो यात्री चेक इन बैगेज लेकर नहीं जाएंगे, उनको टिकट बुकिंग के वक्त ही इसकी जानकारी देनी होगी ताकि उन्हें किराए में छूट मिल सके.

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