Delhi News: सुबह 3 बजे तक खुलेंगे बार, दुकान को देनी होगी 'वाक-इन' सुविधा, ये है दिल्ली की नई शराब नीति

अब शराब की दुकान को 'वाक-इन' सुविधा देनी होगी यानी अब ग्राहक काउंटर पर खड़े होकर शराब या दुकान के बाहर भीड़ लगाकर नहीं खरीदेगा बल्कि दुकान इस तरह से डिजाइन होगी कि ग्राहक अंदर आकर पसंद की शराब खरीद सके.

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दिल्ली सरकार ने साल 2021-22 के लिए एक्साइज पॉलिसी की घोषणा की
नई दिल्ली:

दिल्ली सरकार ने साल 2021-22 के लिए एक्साइज पॉलिसी की घोषणा की है. इसके तहत अब शराब की दुकान को 'वाक-इन' सुविधा देनी होगी यानी अब ग्राहक काउंटर पर खड़े होकर शराब या दुकान के बाहर भीड़ लगाकर नहीं खरीदेगा बल्कि दुकान इस तरह से डिजाइन की जाएगी कि ग्राहक अंदर आकर अपनी पसंद की शराब सेलेक्ट करके खरीद सके. यही नहीं, शराब की दुकानें एयर कंडीशंड होंगी. हर शराब की दुकान के अंदर और बाहर CCTV कैमरा लगे होंगे जिसमें एक महीने की रिकॉर्डिंग मेंटेन की जाएगी. लाइसेंस धारक दुकान पर उचित सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंध करेगा. शराब की दुकान के आसपास लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी लाइसेंसधारक की होगी.

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नई एक्‍साइज पालिसी के अनुसार, अगर शराब की दुकान के चलते कोई समस्या या हंगामा हुआ या पासपड़ोस के लोगों ने सरकार को शिकायत की तो लाइसेंस रद्द किया जा सकता है. लाइसेंसधारक यह सुनिश्चित करेगा कि शराब की दुकान के एकदम बाहर स्नैक्स या खाने की कोई दुकान न खुले जिससे लोग वहीं शराब पीना शुरू कर दें.दिल्ली के अंदर 272 म्युनिसिपल वार्ड हैं, एक वार्ड में औसत 3 दुकानें होंगी. नई दिल्ली और दिल्ली कैंट विधानसभा में कुल 29 शराब की दुकानें होंगी. इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 10 शराब की दुकानें होंगी. 

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होटल, रेस्टोरेंट और क्लब में जो बाहर हैं उनको रात 3:00 बजे तक खुलने की इजाजत होगी. बैंक्विट हॉल्स, पार्टी प्लेस/ फार्म हाउस/ मोटेल/ शादी/ पार्टी इवेंट वेन्यू जैसी जगहों के लिए L-38 नाम से नए लाइसेंस की व्यवस्था की गई है. अभी तक इनको अपने यहां शराब परोसने के लिए अस्थाई लाइसेंस लेना होता था लेकिन अब एक ही बार मे लाइसेंस फ़ीस देकर पूरे साल का लाइसेंस मिल जाएगा. पॉलिसी में कहीं भी L-13 लाइसेंस का ज़िक्र नहीं, इसी के तहत शराब की होम डिलीवरी की बात थी.

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