दिल्ली में यलो अलर्ट : मेट्रो 50 फीसदी क्षमता से चलेगी, जानिए कोरोना को लेकर क्या नई पाबंदी

दिल्ली में कोरोना की स्थिति की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले दिन में कहा था कि संक्रमण के मामले तेज गति से बढ़ने के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी करने का फैसला किया गया है.

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दिल्ली मेट्रो अब 50 फीसदी क्षमता से चलेगी
नई दिल्ली:

दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच येलो अलर्ट  लागू कर दिया गया है. कोरोना के मामले बढ़ने के बीच दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) ने मंगलवार को स्कूल-कॉलेज, सिनेमा और जिम तुरंत प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है. साथ ही, दुकानों, सरकारी परिवहन समेत कई तरह पाबंदियां लगाई गई हैं. दरअसल, क्विक रिस्पांस टॉस्कफोर्स (GRAP) के तहत ‘येलो अलर्ट' जारी किया गया है.'यलो' अलर्ट की पाबंदी यह निर्धारित करती हैं कि गैर-आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की दुकानें और प्रतिष्ठान और मॉल ऑड-ईवन फॉर्मूले के आधार पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे.

सोमवार रात से लागू नाइट कर्फ्यू का समय भी एक घंटा बढ़ा दिया गया है. यह अब रात 10 बजे से शुरू होगा. रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक का नाइट कर्फ्यू अगले आदेश तक जारी रहेगा. विवाह और अंतिम संस्कार कार्यक्रम में 20 लोगों के उपस्थित रहने की अनुमति होगी.

जबकि अन्य सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समागम और उत्सव कार्यक्रमों पर पांबदी होगी. ग्रैप के मुताबिक, दिल्ली मेट्रो अपनी 50 प्रतिशत सीट क्षमता के साथ संचालित होगी, जबकि ऑटो रिक्शा और कैब में दो यात्री तक बैठ सकते हैं. बसें भी 50 प्रतिशत सीट क्षमता के साथ संचालित होंगी.

दिल्ली में कोरोना की स्थिति की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इससे पहले दिन में कहा था कि संक्रमण के मामले तेज गति से बढ़ने के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी करने का फैसला किया गया है. डीडीएमए के आदेश में कहा गया है कि यलो अलर्ट के अनुसार, सभी पाबंदियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी. डीडीएमए की ग्रैप योजना के मुताबिक,अगर लगातार दो दिनों तक संक्रमण दर 0.5 प्रतिशत से अधिक रहता है तो येलो अलर्ट जारी किया जाता है.

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