दिल्‍ली दंगों को हुआ एक साल, पीड़ि‍तों और उनके परिजनों को दिल्‍ली सरकार दे चुकी है 26 करोड़ रु. का मुआवजा

उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोगों की जान गई थी जबकि करीब 200 लोग घायल हुए थे.

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उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोगों की जान गई थी जबकि करीब 200 लोग घायल हुए थे (प्रतीकात्‍मक फोटो)
नई दिल्ली:

Delhi Riots: बीते साल फरवरी माह में उत्तर-पूर्वी दिल्ली (North-East Delhi) में हुए दंगों को एक साल पूरा हो गया है. CAA विरोधी धरने के दौरान ही 23 फरवरी की शाम को उत्तर-पूर्वी दिल्ली में दंगे शुरू हो गए थे जिसमें कई जानें गईं, मकान, दुकान, कार,रिक्शा आदि को नुकसान भी पहुंचा.दिल्ली सरकार ने दंगों के दौरान जान गवाने वाले लोगों के परिवारों और दंगों का दर्द झेलने वाले लोगों को मुआवज़े का ऐलान किया था जिसके तहत अब तक 26 करोड़ रुपये से ज़्यादा का मुआवजा दिया जा चुका है.

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दिल्ली सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, दंगों में मारे गए 44 लोगों के परिवार को कुल ₹4.25 करोड़ दिए जा चुके हैं. जबकि दंगों के दौरान घायल होने वाले 233 लोगों को कुल एक करोड़ 75 लाख 40 हज़ार रुपये मुआवजे के तौर पर दिए जा चुके हैं. दंगों के दौरान घरों और दुकानों में ना सिर्फ तोड़फोड़ की गई थी बल्कि उनमें आग भी लगा दी गई थी. 731 लोगों को उनके घरों के नुकसान के लिए ₹8,51,27,400 दिए गए जबकि 1176 दुकानों/प्रतिष्ठानों को ₹11,28,18,042 मुआवजे के तौर पर दिए गए.इसके अलावा लोगों के जानवर/ई-रिक्शा/स्कूटी आदि के नुकसान के लिए 12 लोगों को ₹4,42,875, झुग्गियों के नुकसान के लिए 22 मामलों में ₹5.5 लाख और स्कूल में हुए नुकसान के लिए 3 स्कूलों को 20 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए गएइस तरह से कुल 2221 लोगों को ₹26,09,78,416 का मुआवजा मिला.

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आपको बता दें, उत्तर पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों में 53 लोगों की जान गई थी जबकि करीब 200 लोग घायल हुए थे. जिसके बाद 27 फरवरी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में पीड़ितों को मुआवजा देना निर्धारित हुआ था. दिल्ली सरकार के फ़ैसले के मुताबिक, मुआवज़ा कुछ इस तरह देना तय हुआ था. 

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1. मृत्यु (18 साल से ऊपर व्यक्ति)- 10 लाख रुपए का मुआवजा

2. मृत्यु (18 साल से नीचे)- 5 लाख रुपये का मुआवजा

3. स्थाई विकलांगता- 5 लाख रुपये का मुआवजा

4. गंभीर चोट- ₹2 लाख

5. हल्की चोट- ₹20 हज़ार

6. अनाथ- ₹3 लाख

7. जानवर का नुकसान- ₹5,000

8. साधारण रिक्शा का नुकसान- ₹25,000

9. ई-रिक्शा/ई-स्कूटी का नुकसान- ₹50,000

10. घर पूरा टूटने/जलने पर- ₹5 लाख

11. घर को अच्छा खासा नुकसान होने पर- ₹2.5 लाख

12. घरों को कम नुकसान होने पर- ₹25,000

13. घरों में पूर्ण चोरी लूटपाट और बर्बरता के मामलों में ₹1,00,000 का मुआवजा

14. घरों में आंशिक लूटपाट और चोरी के लिए ₹50,000 का मुआवजा

15. बीमा रहित व्यवसायिक प्रतिष्ठानों/दुकानों में लूट/चोरी/नुकसान होने पर- अधिकतम ₹5,00,000 

16. जिन स्कूलों में 1000 से कम छात्र पढ़ते हैं उनको 5,00,000 रुपए का मुआवजा और जिन स्कूलों में 1000 से अधिक छात्र पढ़ते हैं उनको 10,00,000 रुपए तक का मुआवजा.

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