दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह के घर का किया दौरा, सहयोगियों-कर्मचारियों के बयान किए दर्ज

दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को कनॉट प्लेस पुलिस थाने में दो प्राथमिकी दर्ज की थीं, जिसमें एक में नाबालिग पहलवान के पिता द्वारा दी गई शिकायत पर बच्चों को यौन शोषण से संरक्षण दिलाने वाला पॉक्सो अधिनियम लगाया गया था, जिसमें दोषी पाए जाने पर सात साल तक की जेल की सजा होती है.

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दिल्ली पुलिस ने 28 अप्रैल को कनॉट प्लेस पुलिस थाने में दो प्राथमिकी दर्ज की थीं
नई दिल्‍ली:

दिल्ली पुलिस ने डब्ल्यूएफआई के निवर्तमान अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के सिलसिले में उनके सहयोगियों और उत्तर प्रदेश के गोंडा में उनके आवास पर काम करने वाले लोगों के बयान दर्ज किए हैं. अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि जिस लड़की के बयान के आधार पर सिंह के खिलाफ यौन शोषण से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था, उसका बयान दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 164 के तहत एक बार फिर दर्ज किया गया है.

अधिकारियों ने बताया कि पुलिस भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद के खिलाफ दर्ज मामले के संबंध में सबूत एकत्रित कर रही है और उसके अनुसार अदालत में एक रिपोर्ट पेश करेगी. अधिकारी ने कहा, "दिल्ली पुलिस का एक दल गोंडा पहुंचा और सिंह के सहयोगियों तथा उनके चालक सहित उनके घर पर काम करने वालों के बयान दर्ज किए. यह कार्रवाई सबूत इकट्ठा करने और मामले में सिंह तथा शिकायतकर्ताओं के साथ गवाहों के बयानों की पुष्टि करने के लिए आगे की जांच के हिस्से के तौर पर की गई." उन्होंने कहा, "मामला बेहद संवेदनशील है इसलिए हम इस बारे में कोई जानकारी नहीं दे सकते."

पुलिस ने बताया कि दल ने बयान दर्ज करते समय सभी के पहचान पत्र भी देखे. ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया सहित देश के कई बड़े पहलवान भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के निवर्तमान प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लंबे समय से विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं. सिंह पर उन्होंने महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है.
 

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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