दिल्ली आबकारी नीति मामला: व्यवसायी अमित अरोड़ा को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा

ईडी ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अरोड़ा को गिरफ्तार किया था. वह इस मामले में एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किए गए छठे आरोपी हैं.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
फाइल फोटो
नई दिल्ली:

राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने बुधवार को दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं से जुड़े धन शोधन के एक मामले में व्यवसायी अमित अरोड़ा को दो सप्ताह की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. विशेष न्यायाधीश एन.के. नागपाल ने गुरुग्राम स्थित ‘बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड' के निदेशक अरोड़ा को 28 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 14 दिन की हिरासत की अवधि समाप्त होने पर अरोड़ा को अदालत में पेश किया था.

अदालत ने ईडी के विशेष लोक अभियोजक एन.के. मट्टा द्वारा दायर एक अर्जी पर यह आदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि आरोपी को और अधिक हिरासत में रखने की आवश्यकता नहीं है.

ईडी ने धन शोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अरोड़ा को गिरफ्तार किया था. वह इस मामले में एजेंसी द्वारा गिरफ्तार किए गए छठे आरोपी हैं.

Featured Video Of The Day
Atal Bihari Vajpayee की 100 वीं जयंती पर PM Modi ने लिखी भावुक करने वाली बात | PM Modi