दिल्लीः छठ पूजा की गाइडलाइंस को लेकर DDMA ने जारी किया औपचारिक आदेश

दिल्ली में छठ पूजा को लेकर सभी आयोजकों को NGT और यमुना मॉनिटरिंग कमेटी के सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा.

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दिल्लीः छठ पूजा को लेकर जारी हुई गाइडलाइंस. (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

दिल्ली में छठ पूजा समारोहों को कोविड के सख्त प्रोटोकॉल के बीच आयोजित करने की अनुमति दी गई है. इसे लेकर आज शुक्रवार को डीडीएमए ने गाइडलाइंस का औपचारिक आदेश जारी किया है. आदेश के मुताबिक रेवन्यू डिपार्टमेंट को छठ पूजा आयोजन के लिए साइट चिन्हित करने और उसे तैयार करने की ज़िम्मेदारी दी गई है. यमुना नदी के किनारे पर छठ पूजा के लिए कोई साइट नहीं बनाई जाएगी.

इसमें कहा गया है कि चिन्हित साइट पर ही श्रद्धालु पूजा से जुड़े सामान प्रवाहित कर सकेंगे. पूजा के बाद इन सामान को इकट्ठा करने और डिस्पोज़ल करने की ज़िम्मेदारी सम्बंधित नगर निगम और अन्य एजेंसी की होगी. श्रद्धालुओं के किसी भी तरह की पूजा की सामग्री या अनाज यमुना नदी में प्रवाहित करने की सख्त मनाही है. 

सभी जिलों के डीसीपी को सुनिश्चित करने को कहा गया है कि पूजा से जुड़ी सामग्री या अन्य सामान्य यमुना में प्रवाहित न किया जाए. साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाए कि ऐसी कोई भी सामग्री यमुना की मुख्य धारा में जाकर न मिले. सभी आयोजकों को NGT और यमुना मॉनिटरिंग कमेटी के सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा.

सभी छठ पूजा समितियों को आयोजन की अनुमति के लिए सम्बंधित DM को एक अंडरटेकिंग देना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि अलग-अलग एजेंसियों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन हो. सभी जिलों के DM को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने इलाकों में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के पालन को लेकर जागरूकता अभियान चलायें.

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