मानहानि का मामला: शिकायतकर्ता ने राहुल गांधी को बतौर जुर्माना 1,500 रुपये का भुगतान किया

महाराष्ट्र में ठाणे (Thane) जिला स्थित भिवंडी की एक अदालत के निर्देश पर राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि वाद मामले में शिकायतकर्ता ने कांग्रेस नेता को बतौर जुर्माना राशि 1,500 रुपये का भुगतान किया.

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अदालत ने इस मामले में शिकायतकर्ता को मार्च में 500 रुपये और अप्रैल में 1000 रुपये राहुल गांधी को देने को कहा
ठाणे:

महाराष्ट्र में ठाणे (Thane) जिला स्थित भिवंडी की एक अदालत के निर्देश पर राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि वाद मामले में शिकायतकर्ता ने कांग्रेस नेता को बतौर जुर्माना राशि 1,500 रुपये का भुगतान किया. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जे वी पालीवाल ने शिकायतकर्ता एवं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के स्थानीय कार्यकर्ता राजेश कुंटे को 1,500 रुपये राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को देने का आदेश दिया था. सुनवाई को टालने का अनुरोध करने को लेकर कुंटे पर जुर्माना लगाया गया है.

कुंटे ने दो बार - मार्च और अप्रैल में - सुनवाई स्थगित करने का आवेदन दिया, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था और मामले में शिकायतकर्ता को मार्च के लिए 500 रुपये और अप्रैल के लिए 1000 रुपये की राशि राहुल गांधी को देने का निर्देश दिया.

वर्ष 2014 में कुंटे ने ठाणे के भिवंडी में राहुल गांधी का भाषण देखने के बाद उनके खिलाफ वाद दायर किया था, जहां कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ था. कुंटे ने दावा किया था कि इस बयान से आरएसएस की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है.

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राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने शनिवार को संवाददाताओं से कहा, ''अदालत के निर्देशानुसार कुंटे द्वारा मनी ऑर्डर के जरिये भेजे गए 1,500 रुपये दिल्ली में राहुल गांधी के कार्यालय में प्राप्त किए गए हैं.''

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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