लालकिला हिंसा से जुड़े ASI मामले में भी दीप सिद्धू को मिली ज़मानत

जेल से बाहर निकलने से पहले ही क्राइम ब्रांच ने पुरातत्व विभाग की शिकायत पर दर्ज हुई एफआईआर के आधार पर दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया था. 

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
लाल किला हिंसा: आरोपी दीप सिद्धू को जमानत (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

गणतंत्र दिवस के दिन किसान ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले में हुई हिंसा के एक मामले में आरोपी दीप सिद्धू (Deep Sidhu) को दिल्ली की एक अदालत से राहत मिल गई है. लाल किला हिंसा से जुड़े ASI मामले में भी दीप सिद्धू को सोंमवार को जमानत मिल गई. दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने जमानत दी. कोर्ट ने 25 हजार रूपये के निजी मुचलके पर दीप सिद्धू को यह जमानत दी है. ASI ने इस संबंध में मामला दर्ज कराया था.

इससे पहले, 17 अप्रैल को दीप सिद्धू को तीस हजारी कोर्ट ने जमानत दी थी, लेकिन जमानत मिलने के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसे तिहाड़ जेल से गिरफ्तार कर लिया था. जेल से बाहर निकलने से पहले ही क्राइम ब्रांच ने पुरातत्व विभाग की शिकायत पर दर्ज हुई एफआईआर के आधार पर दीप सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया था. विशेष न्यायाधीश नीलोफर आबिदा परवीन ने 30,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानतदार पेश करने पर आरोपी की जमानत मंजूर की थी.

न्यायाधीश ने जमानत मंजूर करते हुए आरोपी दीप सिद्धू को निर्देश दिया था कि वह जांच अधिकारी के पास अपना पासपोर्ट जमा कराए और जब कभी आवश्यकता पड़े, पुलिस थाने एवं अदालत में पेश हो.

दीप सिद्धू को 26 जनवरी को लाल किले में हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया था और क्राइम ब्रांच के हैंडओवर कर दिया था.

वीडियो: लाल किला हिंसा : दीप सिद्धू की अदालत में पेशी

Featured Video Of The Day
Delhi Elections: AAP को बड़ा झटका | Tax कानून में बड़े बदलाव की तैयारी | Top News of The Day
Topics mentioned in this article