यूपी में दलित युवती से गैंगरेप: आरोपी को 20 साल की कठोर सजा

बच्ची ने अपने परिवार वालों को बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति उसका मुंह दबाकर उसे अपने साथ ले गया था और उसने उसके साथ गलत काम किया था.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins
शाहिद उस्मानी को 20 वर्ष की कारावास सुनाते हुए 56 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.
आगरा:

एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है. ये मामला साल 2023 का है. जानकारी के अनुसार नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म उस वक्त किया गया था जब वो शौच के लिए अपने घर से निकली थी. पीड़िता के अनुसार अज्ञात व्यक्ति उसका मुंह दबाकर उसे अपने साथ ले गया था और उसने उसके साथ गलत काम किया था. पीड़िता के घरवालों को जब ये पता चला तो उन्होंने पुलिस से मदद मांगी और शिकायत दर्ज करवाई. पुलिस ने पीड़िता को चिकित्सीय परीक्षण उपरांत उसका बयान दर्ज करने के लिए उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया. 

आगरा की एक अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए शाहिद उस्मानी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई. बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम से संबंधित विशेष न्यायाधीश परवेज अख्तर ने 10 वर्षीया बालिका से दुष्कर्म करने के जुर्म में शाहिद उस्मानी को सजा सुनाते हुए 56 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष के अनुसार 13 मार्च 2023 को सुबह छह बजे दस वर्षीया बच्ची शौच के लिए गई थी और वह करीब साढ़े छह बजे बदहवास हालत में घर आई, उसके सारे कपड़े फटे हुए थे, उसके मुंह एवं सिर में गंभीर चोटें थीं. बच्ची ने अपने परिवार वालों को बताया कि एक अज्ञात व्यक्ति उसका मुंह दबाकर उसे अपने साथ ले गया था और उसने उसके साथ गलत काम किया था.

Video : मृतक अरशद की पत्नी पर हत्या का आरोप, प्रेमी के साथ मिलकर की साजिश

Featured Video Of The Day
Afghanistan Attacks Pakistan | Sucherita Kukreti | जब बीच Debate छिड़ गई 'IND-PAK जंग' | Munir | PAK
Topics mentioned in this article