पंजाब में कोरोनावायरस के बढ़ते कहर से निपटने के लिए रविवार को घोषित की गई नई पाबंदियों के अनुसार, अब हवाईमार्ग, रेल या सड़कमार्ग से पंजाब में प्रवेश करने वालों को COVID-19 नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा, राज्य में सिनेमाहॉल, बार तथा जिन बंद रहेंगे, और रेस्तराओं में बैठकर खाने पर पाबंदी रहेगी.
पंजाब के गृहविभाग द्वारा सभी उपायुक्तों तथा जिला पुलिस प्रमुखों को भेजे गए निर्देशों के अनुसार, मौजूदा प्रतिबंधों के साथ-साथ लागू की गईं ये पाबंदियां 15 मई तक प्रभावी रहेंगी.
कोरोना महामारी की दूसरी लहर में पंजाब सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में शामिल है. शनिवार को राज्य में 7,041 नए COVID-19 केस दर्ज किए गए, जो अब तक का सर्वाधिक आंकड़ा है, और इन्हें जोड़कर राज्य में अब तक संक्रमित हुए लोगों की तादाद 3,77,990 हो गई. इसके अलावा शनिवार को इस रोग की वजह से जान गंवाने वालों की तादाद 138 रही, जिन्हें मिलाकर राज्य में अब तक कुल 9,160 लोग मर चुके हैं.
गैर-ज़रूरी सामान बेचने वाली सभी दुकानें बंद रहेंगी. दवाएं तथा दूध, ब्रेड, सब्ज़ियां, फल, डेरी व अंडे, मांस सरीखे पोल्ट्री उत्पाद बेचने वाली एवं मोबाइल रिपोयर दुकानें खोली जा सकती हैं.
एक कार में दो से अधिक व्यक्ति सफर नहीं कर सकते, और स्कूटरों तथा मोटरसाइकिलों पर किसी को भी पीछे बिठाना मना होगा, यदि सवारी परिवार की सदस्य नहीं है.
नए निर्देशों के मुताबिक, कोविड प्रबंधन में लगे अधिकारियों के कार्यालयों को छोड़कर सभी सरकारी कार्यालय और बैंक सिर्फ 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम करेंगे. निर्देशों में यह भी कहा गया है कि कोविड प्रबंधन तथा संबद्ध कामों के लिए किसी भी अधिकारी की सेवा निर्धारित करने का अधिकार उपायुक्तों को दिया गया है.
विवाह, अंतिम संस्कार सहित किसी भी कार्य के लिए 10 से ज़्यादा लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे.
सभी धार्मिक स्थल शाम को 6 बजे बंद हो जाएंगे, और उनमें किसी भी वक्त भीड़ नहीं की जा सकेगी. निर्देशों के अनुसार, गलियों में सामान बेचने वाले सभी वेंडरों का RT-PCR टेस्ट होगा, तथा सब्ज़ी मंडियों में सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा.
किसान यूनियनों तथा धार्मिक नेताओं से सभाएं नहीं करने की अपील की जाएगी, तथा प्रदर्शनकारियों की संख्या भी निश्चित रखी जाएगी. राजनैतिक सभाओं पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी.
सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में 50 प्रतिशत क्षमता ही सवारी कर सकेगी, और ऐसा सुनिश्चित करने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड तैनात रहेंगे.
सभी शैक्षिक संस्थान बंद रहेंगे, परंतु सरकारी स्कूलों का शिक्षक तथा गैर-शिक्षक स्टाफ ड्यूटी पर रहेगा.
सभी प्राइवेट कार्यालय वर्क फ्रॉम होम ही करेंगे.
हाई पॉज़िटिविटी इलाकों में माइक्रो कन्टेनमेंट ज़ोन बढ़ाए जाएंगे तथा पालन सुनिश्चित कराने के लिए स्पेशल मॉनिटर तैनात किए जाएंगे. सभी साप्ताहिक बाज़ार बंद रहेंगे.
ऑक्सीजन सप्लाई की किल्लत को देखते हुए सरकार ऑक्सीजन की जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी.
सभी तरह की भर्ती परीक्षाएं स्थगित की जाएंगी.
निर्देशों के मुताबिक, उपायुक्त द्वारा अनुमति नहीं लिए जाने की स्थिति में उद्घाटन, शिलान्यास जैसे सभी सरकारी कार्यक्रमों पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी.
इसके अलावा, राज्य सरकार ने शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए नाइट कर्फ्यू तथा शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन पहले से ही लागू कर रखा है.