ज्ञानवापी केस में कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी पक्षकारों को ASI रिपोर्ट सौंपने के आदेश

जिला अदालत के पिछले साल 21 जुलाई के आदेश के बाद एएसआई ने काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया था, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर किया गया था या नहीं.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
ज्ञानवापी केस में कोर्ट का बड़ा फैसला

वाराणसी: वाराणसी की जिला अदालत ने बुधवार को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की सर्वे रिपोर्ट सभी पक्षकारों को सौंपे जाने का आदेश दिया. हिन्दू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने 'पीटीआई-भाषा' को बताया कि जिला जज ए के विश्वेश ने अपने आदेश में कहा है कि ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट सभी पक्षकारों को सौंपी जाए. मुस्लिम पक्ष ने इस दौरान जिला जज के समक्ष मांग रखी कि सर्वे की रिपोर्ट पक्षकारों तक ही रहे, उसे सार्वजनिक न किया जाए.

इस पर जिला जज ने कहा कि सभी पक्षकार रिपोर्ट को अपने तक रखने और सार्वजनिक न करने का बंध पत्र अदालत में जमा करा कर सर्वे रिपोर्ट प्राप्त करें. यादव ने बताया कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण (एएसआई) ने सिविल जज सीनियर डिवीजन (फास्ट ट्रैक कोर्ट) प्रशांत सिंह की अदालत में आज ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट दाखिल कर दी, जिसके बाद जिला जज ने ज्ञानवापी परिसर की सर्वे रिपोर्ट को सभी पक्षकारों को सौंपे जाने का आदेश दिया है. यह रिपोर्ट शाम चार बजे तक उपलब्ध होने की संभावना है.

जिला अदालत के पिछले साल 21 जुलाई के आदेश के बाद एएसआई ने काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित ज्ञानवापी परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया था, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर की पहले से मौजूद संरचना पर किया गया था या नहीं.

ये भी पढे़ं:- 
"पंजाब में कांग्रेस के साथ गठजोड़ नहीं करेंगे": ममता बनर्जी के बाद AAP ने किया ऐलान

Featured Video Of The Day
Top International News: America के शेयर बाजार में गिरावट | Hamas ने 6 इजरायली बंधकों को किया रिहा
Topics mentioned in this article