TRS विधायकों की खरीद-फरोख्त मामले में कोर्ट ने आरोपियों को आत्मसमर्पण का दिया आदेश

स्थानीय अदालत ने टीआरएस के चार विधायकों को दल-बदल के लिए मनाने के आरोप में साइबराबाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार तीन लोगों को पुलिस हिरासत में देने से गुरुवार को इनकार कर दिया था.

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हैदराबाद:

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने शनिवार को निचली अदालत के एक फैसले को खारिज करते हुए तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) के विधायकों की कथित खरीद-फरोख्त के मामले में आरोपियों को आत्मसमर्पण करने को कहा है.

इस बीच, उच्च न्यायालय के एक अन्य न्यायाधीश ने मामले की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने का अनुरोध करने वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की याचिका पर सुनवाई के लिए चार नवंबर की तारीख तय की है और तब तक के लिए जांच स्थगित कर दी है.

स्थानीय अदालत ने टीआरएस के चार विधायकों को दल-बदल के लिए मनाने के आरोप में साइबराबाद पुलिस द्वारा गिरफ्तार तीन लोगों को पुलिस हिरासत में देने से गुरुवार को इनकार कर दिया था. सरकार ने निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी.

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