लालू परिवार को बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की राबड़ी देवी की याचिका, नहीं बदला जाएगा जज

जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामला लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लिए लंबे समय से कानूनी उलझन का कारण बना हुआ है. आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू ने नौकरियों के बदले जमीन हासिल की थी.

विज्ञापन
Read Time: 2 mins

बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने IRCTC होटल टेंडर और जमीन के बदले नौकरी (Land for Job) से जुड़े मामलों की सुनवाई किसी दूसरे जज के पास ट्रांसफर करने की मांग की थी.

क्या था मामला?

राबड़ी देवी ने अपने और अपने परिवार के खिलाफ चल रहे 4 मामलों को स्पेशल जज डॉ. विशाल गोग्ने की अदालत से हटाकर किसी दूसरे जज के पास भेजने की अपील की थी. याचिका में उन्होंने वर्तमान जज पर पक्षपात का आरोप लगाया था.

कोर्ट में हुई बहस

राबड़ी देवी के पक्ष ने कोर्ट में आरोप लगाया कि वर्तमान अदालत में उनके साथ निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो रही है. वहीं, सीबीआई की ओर से पेश हुए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर डी.पी. सिंह ने इस याचिका का कड़ा विरोध किया. उन्होंने कहा कि राबड़ी देवी न्यायपालिका पर सवाल उठा रही हैं और वर्तमान जज पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं.

कोर्ट का फैसला

प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज दिनेश भट्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राबड़ी देवी की याचिका को खारिज कर दिया. कोर्ट के इस फैसले का मतलब है कि अब इन मामलों की सुनवाई पहले की तरह ही स्पेशल जज डॉ. विशाल गोग्ने की अदालत में जारी रहेगी.

Advertisement

जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामला लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के लिए लंबे समय से कानूनी उलझन का कारण बना हुआ है.  इस मामले में सीबीआई ने लालू और उनके परिजनों के खिलाफ जांच शुरू की थी, जिसमें आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू ने नौकरियों के बदले जमीन हासिल की थी. यह मामला बिहार की सियासत में भी चर्चा का केंद्र रहा है. 

Featured Video Of The Day
Iran Israel War: होर्मुज बंद होने के बाद कहां-कहां से ला रहे हैं तेल और गैस? | Hardeep Singh Puri