अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के सहायक को जमानत दी

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन के मामले में जून 2021 में शिंदे को गिरफ्तार किया था और बाद में सीबीआई ने उन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में अपनी हिरासत में ले लिया था.

विज्ञापन
Read Time: 10 mins
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
मुंबई:

यहां की एक विशेष अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के सहायक कुंदन शिंदे को शुक्रवार को भ्रष्टाचार के एक मामले में ज़मानत दे दी, जिसकी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) कर रहा है. 

शिंदे के वकील अनिकेत निकम ने बताया कि विशेष सीबीआई न्यायाधीश एस एच ग्वालानी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता देशमुख के निजी सहायक के तौर पर काम करने वाले शिंदे की ज़मानत याचिका को स्वीकार कर लिया. 

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने धनशोधन के मामले में जून 2021 में शिंदे को गिरफ्तार किया था और बाद में सीबीआई ने उन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में अपनी हिरासत में ले लिया था. विशेष पीएमएलए अदालत ने बुधवार को धन शोधन मामले में शिंदे की ज़मानत याचिका को स्वीकार कर लिया था. 

मामले के अन्य आरोपियों में देशमुख और बर्खास्त सहायक पुलिस निरीक्षक सचिन वाजे शामिल हैं. देशमुख को जमानत मिल गई है, जबकि वाजे अब भी न्यायिक हिरासत में हैं.

मार्च 2021 में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह ने आरोप लगाया था कि राज्य के तत्कालीन गृह मंत्री देशमुख ने रेस्तरां और बार से प्रति माह 100 करोड़ रुपये एकत्र करने का पुलिस अधिकारियों को लक्ष्य दिया था.

साल 2021 में मुंबई में उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटकों से लदी गाड़ी मिलने के मामले में गिरफ्तार पूर्व सहायक पुलिस निरीक्षक वाजे ने भी इसी तरह के आरोप लगाए थे. उच्च न्यायालय ने अप्रैल 2021 में सीबीआई को शुरुआती जांच करने का निर्देश दिया था.

Advertisement

यह भी पढ़ें -
-- बाज़ार 'अच्छी तरह विनियमित' हैं : अडाणी शेयर क्रैश पर बोलीं वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण
-- जोशीमठ की तरह ही जम्मू-कश्मीर के इस गांव में भी घरों में दिखने लगी दरारें, प्रशासन ने भेजी टीम

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Featured Video Of The Day
Pawan Singh Vs Jyoti Singh: कैमरे पर ज्योति-पवन की 'लड़ाई'! Syed Suhail | Bharat Ki Baat Batata Hoon
Topics mentioned in this article