रिया चक्रवर्ती को स्‍पेशल कोर्ट ने अबूधाबी यात्रा की दी इजाजत, भारतीय दूतावास में रोज हाजिरी देनी होगी

स्‍पेशल जज एए जोगलेकर ने NCB को रिया को उनका पासपोर्ट सौंपने को कहा और उन्‍हें 2 से 5 जून तक अबूधाबी की यात्रा की अनुमति दे दी. 

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एक्‍टर सुशांत सिंह की मौत से जुड़े ड्रग्‍स केस में रिया चक्रवर्ती आरोपी हैं
मुंबई:

मुंबई की एक स्‍पेशल कोर्ट ने बुधवार को एक्‍ट्रेस रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) को IIFA अवार्ड समारोह में शामिल होने के लिए चार दिनों के लिए अबूधाबी यात्रा करने की इजाजत दे दी. एक्‍टर सुशांत सिंह की मौत से जुड़े ड्रग्‍स केस में रिया आरोपी हैं. स्‍पेशल जज एए जोगलेकर ने अभियोजन एजेंसी नारकोटिक्‍स कंट्रोल ब्‍यूरो (NCB) को रिया को उनका पासपोर्ट सौंपने को कहा और उन्‍हें 2 से 5 जून तक अबूधाबी की यात्रा की अनुमति दे दी. कोर्ट ने इसके साथ ही रिया पर कुछ शर्तें लगाते हुए कहा कि उन्‍हें अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए रोज अबूधाबी में भारतीय दूतावास में पेश होना होगा.एनसीबी के समक्ष यात्रा कार्यक्रम (itinerary) दाखिल करना होगा और भारत लौटने के बाद अपना पासपोर्ट फिर से एनसीबी के पास सौंपना होगा. स्‍पेशल कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है, "आवेदक को इस अदालत की रज‍िस्‍ट्री के साथ एक लाख रुपये की अतिरिक्‍त नकद जमानत देने का भी निर्देश दिया जाता है." 

रिया चक्रवर्ती के वकील निखिल मानशिंदे ने कोर्ट को बताया कि अभिनेत्री को अंतरराष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी (IIFA) के निदेशक ने ‘ग्रीन कार्पेट' पर चलने के लिए आमंत्रित किया है और वह एक पुरस्कार प्रदान करेंगी तथा एक कार्यक्रम की मेजबानी भी करेंगी.

उन्‍होंने कहा कि इस आपराधिक अभियोजन मामले ने रिया के एक्टिंग करियर को बुरी तरह प्रभावित किया है और उन्‍हें वित्‍तीय नुकसान का सामना करना पड़ा है. इंडस्‍ट्री में उसकी (रिया की) संभावनाओं के लिहाज से ऐसे अवसर महत्‍वपूर्ण हैं. रिया चक्रवर्ती को इस मामले में सितंबर 2020 में अरेस्‍ट कया गया था. गिरफ्तारी के करीब एक माह बाद बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने उन्‍हें जमानत दे दी थी.   

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(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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