कोरोना के मामले बढ़ने पर लखनऊ और वाराणसी में भी नाइट कर्फ्यू, लगाए गए हैं ये प्रतिबंध

लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में 8 अप्रैल से 16 अप्रैल तक यह कर्फ्यू लगाया गया है. कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक होगा.

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प्रतीकात्मक तस्वीर.

लखनऊ/वाराणसी:

उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ और वाराणसी में भी कोरोना वायरस के मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. इसको ध्यान में रखते हुए लखनऊ और वाराणसी में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है. लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में 8 अप्रैल से 16 अप्रैल तक यह कर्फ्यू लगाया गया है. कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक होगा, जबकि सुबह 6 बजे से शाम 9 बजे तक कोविड प्रोटोकाल के साथ काम चलता रहेगा.

इस दौरान आवश्यक वस्तु को लाने ले जाने की छूट होगी. रात्रिकालीन कर्फ्यू सिर्फ लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में लागू होगा, ग्रामीण लखनऊ में नहीं. फल, सब्जी, दूध, एलपीजी, पेट्रोल-डीजल और दवा की सप्लाई जारी रहेगी. रात्रि कालीन शिफ्ट के सरकारी/अर्ध सरकारी कार्मिक एवम् आवश्यक वस्तुओं/सेवाओं में कार्यरत निजी क्षेत्र के कार्मिकों को छूट होगी. रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट पर आने जाने वाले लोग अपना टिकट दिखा कर आ जा सकेंगे. हर प्रकार की मालवाहक गाड़ियों के आने-जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा.

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वहीं वाराणसी जनपद में 8 अप्रैल से एक सप्ताह के लिए कुछ प्रतिबंध लगाए जाएंगे. रात 9 बजे से सुबह तक कर्फ्यू लगाया जाएगा. सुबह का समय तय किया जा रहा है. चिकित्सा, नर्सिंग एवम् पैरा मेडिकल संस्थानों को छोड़ कर समस्त सरकारी, गैर सरकारी अथवा निजी विद्यालय, महाविद्यालय, शैक्षणिक संस्थान और कोचिंग संस्थान बंद किए जाएंगे. केवल परीक्षा और प्रैक्टिकल परीक्षा के समय विद्यालय या महाविद्यालय खोलने की छूट होगी.

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पारिवारिक सामाजिक आयोजनों और पारंपरिक धार्मिक आयोजनों को छोड़ कर 5 व्यक्तियों से अधिक लोगों के राजनैतिक, सामाजिक और अन्य सभी कार्यक्रमों की अनुमति नहीं दी जाएगी. सभी पार्क, स्टेडियम आदि सुबह और शाम कुछ घंटे ही खुलेंगे. घाटों पर आरतियां सुक्ष्म रूप से की जाएंगी और इनमें जन सामान्य प्रतिभाग नहीं करेंगे. दूध, सब्जी मंडी, दवा की दुकानों को छूट होगी. यात्रियों, रात्रि शिफ्ट के कर्मचारियों और मालवाहक गाड़ियों को भी छूट होगी.
 

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