दिल्ली में कोरोना पाबंदी में राहत : शादी और अंतिम संस्कार में शामिल हो सकेंगे 200 लोग, 100% क्षमता से चलेंगे सिनेमाघर

पाबंदियों में छूट के तहत दिल्ली में अब शादी समारोह में 200 लोग शामिल हो सकते हैं. अभी तक शादी समारोहों में 100 लोगों के ही शामिल होने की इजाज़त थी.

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दिल्ली में कोरोना संबंधित पाबंदियों में और राहत का ऐलान. (प्रतीकात्मक तस्वीर)
नई दिल्ली:

दिल्ली में कोरोना के लगातार कम होते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने दिल्लीवासियों को पाबंदियों में और छूट देने का फैसला लिया है. राज्य सरकार की ओर से कोरोना पाबंदियों में छूट से जुड़ी घोषणा में कहा गया कि सिनेमा, थिएटर और मल्टीप्लेक्स अब अपनी 100% सीटिंग क्षमता के साथ चल सकेंगे. अभी तक इन्हें 50% सीटिंग क्षमता के साथ चलाने की इजाजत थी. दिल्ली में कोरोना पाबंदियों में छूट 1 नवंबर से जारी होगी. 

पाबंदियों में छूट के तहत दिल्ली में अब शादी समारोह में 200 लोग शामिल हो सकते हैं. अभी तक शादी समारोहों में 100 लोगों के ही शामिल होने की इजाज़त थी. वहीं, अंतिम संस्कार में भी अब 200 लोग शामिल हो सकेंगे. यहां, अभी तक 100 लोगों के शामिल होने की इजाज़त थी.

आदेश में कहा गया कि सिनेमाघरों, थियेटर और मल्टीप्लेक्स के मालिक मानक संचालन प्रक्रिया के सख्त अनुपालन के लिए जिम्मेदार होंगे और आधिकारिक दिशा-निर्देशों के अनुसार परिसर में कोविड-उपयुक्त व्यवहार की पालना सुनिश्चित करेंगे.
डीडीएमए ने दिल्ली में सभी अधिकृत साप्ताहिक बाजारों को भी एक नवंबर से दोबारा खोलने की अनुमति प्रदान की है.

इससे पहले दिल्ली सरकार ने छठ पूजा आयोजन को लेकर छूट का ऐलान किया था. इसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट को छठ पूजा आयोजन के लिए साइट चिन्हित करने और उसे तैयार करने की ज़िम्मेदारी दी गई है.

इसके तहत यमुना नदी के किनारे पर छठ पूजा की कोई साइट नहीं होगी. पूजा की सामग्री या अनाज यमुना नदी में प्रवाहित करने पर सख्त मनाही है. सभी आयोजकों को NGT और यमुना मॉनिटरिंग कमेटी के सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा.

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