भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India)यानी सीसीआई ने मंगलवार को 8 कंपनियों और उनके अधिकारियों को अनुचित व्यापार गतिविधियों से दूर रहने का निर्देश दिया है. हालांकि, आयोग ने भारतीय रेलवे (Indian Railway) के टेंडर में साठगांठ को लेकर उन पर कोई जुर्माना नहीं लगाया. कंपनियों पर यह आरोप था कि पूर्वी रेलवे की एक्सल बेरिंग टेंडर में उन्होंने एक समान बोलियां लगाईं.
नियामक की जांच इकाई ने पाया कि कंपनियां 2015 से 2019 के दौरान साठगांठ में शामिल थी. चूंकि ये यूनिट सूक्ष्म, लघु व मझोले उद्यम थे. प्रतिस्पर्धा आयोग ने क्षेत्र की मौजूदा स्थिति को देखते हुए कोई भी जुर्माना नहीं लगाने का निर्णय किया.
हालांकि, नियामक ने इन इकाइयों...कृष्णा इंजीनियरिंग वर्क्स, चंद्रा ब्रदर्स, रामा इंजीनियरिंग वर्क्स, श्रीगुरु मेल्टर्स एंड इंजीनियर्स, चंद्र उद्योग, जनार्दन इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, जय भारत इंडस्ट्रीज और वी के इंजीनियरिंग को गैर-प्रतिस्पर्धी गतिविधियों से दूर रहने का निर्देश दिया.
CCI भारत की एक विनियामक संस्था है. इसका उद्देश्य स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है, ताकि बाजार उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा की जा सके. इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को हुई थी.