राष्ट्रीय राजधानी (NCT Delhi) में प्रदूषण परिदृश्य को देखते हुए एनसीआर (NCR) एवं आसपास के क्षेत्रों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने मंगलवार को कहा कि बिना आरएफआईडी टैग (RFID Tag) वाली वाणिज्य गाड़ियों को एक जनवरी से शहर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा. शहर में आने वाली वाणिज्य गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) प्रणाली को दिल्ली में 13 टोल प्लाजा पर लगाया गया है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (NCT Delhi) में लगभग 70 प्रतिशत वाणिज्यिक वाहनों का प्रवेश इन्हीं 13 टोल प्लाजा के माध्यम से ही होता है.
दिल्ली-NCR प्रदूषण पर गुरुवार को SC में सुनवाई, केंद्र को हलफनामा दाखिल करने के लिए 2 दिन का वक्त
दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव एमएम कुट्टी की अगुवाई वाले आयोग ने कहा कि आरएफआईडी प्रणाली (RFID System) को इन 13 टोल प्लाजा पर पूरी तरह से लागू नहीं किया जा रहा है. आयोग ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण के परिदृश्य और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि, गाड़ियों से होने वाले वायु प्रदूषण में वाणिज्यिक वाहनों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, दक्षिण दिल्ली नगर निगम (SDMC) को निर्देश दिया गया है कि, वह एक जनवरी 2021 से सभी 13 टोल प्लाजा पर आरएफआईडी प्रणाली (RFID System) का अनुपालन सुनिश्चित कराए और आरएफआईडी टैग (RFID Tag) या टैग में अपर्याप्त धनराशि होने पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित करे.
Video: गाड़ियों पर जाति लिखने पर हो रही कार्रवाई, कट रहा चालान