भारतीय जनता पार्टी (BJP) से निष्कासित कर दिए गए पार्टी की दिल्ली इकाई के पूर्व मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल (Naveen Kumar Jindal) के खिलाफ महाराष्ट्र के पुणे शहर में एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस ने शनिवार को कहा कि पैगंबर मोहम्मद (Prophet Mohammad) के बारे में सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट के जरिए कथित तौर पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में जिंदल के खिलाफ यह प्राथमिकी दर्ज की गई है. दूसरी ओर मुंबई पुलिस ने निलंबित बीजेपी नेता नुपुर शर्मा (Nupur Sharma) को 25 जून को तलब किया है. एक अधिकारी के अनुसार पैगंबर मोहम्मद के बारे में विवादास्पद टिप्पणी के मामले में उन्हें समन जारी किया गया है.
पुणे में एक अधिकारी ने बताया कि स्थानीय निवासी जाकिर इलियास शेख की शिकायत पर शहर के कोंढवा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है. उन्होंने कहा कि शिकायत में आरोप लगाया गया है कि एक जून को पैगंबर मोहम्मद के बारे में विवादित ट्वीट करके जिंदल ने मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई है. इस शिकायत के आधार पर जिंदल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
नवीन कुमार जिंदल पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 153-ए (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना), 153-बी (राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक बयान देना), 295-ए ( धर्म और धार्मिक विश्वास का अपमान करने के इरादे से जानबूझकर किया गया दुर्भावनापूर्ण कृत्य), 298 (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से शब्दों का उच्चारण आदि) और धारा 505-दो (सार्वजनिक शरारत करने वाले बयान) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
इस महीने की शुरुआत में बीजेपी की तत्कालीन प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ कोढवा पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी. पैंगबर के खिलाफ उनकी कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर यह मामला दर्ज किया गया था.
नुपुर शर्मा के खिलाफ पुणे नगर निगम (PMC) के पूर्व पार्षद अब्दुल गफूर पठान ने शिकायत दायर की थी. बीजेपी ने गत पांच जून को अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को निलंबित कर दिया था और नवीन कुमार जिंदल को निष्कासित कर दिया था.
अब मुंबई पुलिस ने नुपुर शर्मा को 25 जून को पेश होने के लिए कहा है. पैगंबर मोहम्मद के बारे में उनकी विवादास्पद टिप्पणी के मामले में उन्हें समन जारी किया गया है.
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