छत्तीसगढ़ः कैबिनेट बैठक में इलेक्ट्रिक वाहनों और किसानों की आय बढ़ाने से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय

छत्तीसगढ़ के निवास प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को और तर्कसंगत बनाने का निर्णय लिया गया ताकि राज्य के बाहर के लोग इसका अनावश्यक लाभ न उठा सके, इसके लिए पूर्व निर्धारित प्रावधानों में संशोधन का निर्णय लिया गया. 

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कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. (फाइल)
रायपुर:

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) कैबिनेट की बैठक गुरुवार को संपन्न हुई. बैठक में राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी 2022 का अनुमोदन किया है. छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति में कमर्शियल एवं नॉन कमर्शियल दोनों प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों के परिचालन को बढ़ावा देने के लिए दोपहिया, तिपहिया, चार पहिया, माल वाहक, यात्री वाहन एवं अन्य श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी पर विभिन्न छूट एवं सुविधाएं दी जाएंगी. इस नीति के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों की आसान चार्जिंग सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क स्थापित किया जाएगा. 

कैबिनेट बैठक में सरकार द्वारा किसानों की आय बढ़ाने और राज्य में दलहन फसलों की पैदावार बढ़ाने की दिशा में 2022-23 में अरहर, उड़द और मूंग की फसलों का उपार्जन किया जाएगा. इसके लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए. 

राज्य सरकार द्वारा बिजली बिल हॉफ योजना का विस्तार करते हुए इसमें नरवा, गरूवा, घुरूवा, बारी योजना के तहत स्थापित गौठानों एवं ग्रामीण औद्योगिक पार्क को भी शामिल करने का निर्णय लिया गया., जिसके तहत घरेलू उपभोक्ताओं को 400 यूनिट तक विद्युत की खपत पर बिजली बिल आधा होता है, उसी तरह नरवा, गरूवा, घुरूवा, बारी योजना के तहत स्थापित किए जा रहे गौठानों एवं ग्रामीण औद्योगिक पार्क में राज्य विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रदान किए गए विद्युत कनेक्शन हेतु विद्युत देयक में 50 प्रतिशत की रियायत देने का निर्णय लिया गया. 
   
छत्तीसगढ़ के निवास प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को और तर्कसंगत बनाने का निर्णय लिया गया ताकि राज्य के बाहर के लोग इसका अनावश्यक लाभ न उठा सके, इसके लिए पूर्व निर्धारित प्रावधानों में संशोधन का निर्णय लिया गया. 

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छत्तीसगढ़ राज्य में मेगा और अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के अंतर्गत इस्पात (स्पंज आयरन एण्ड स्टील) उद्योगों में निवेश हेतु विशेष प्रोत्साहन पैकेज के निर्धारण का निर्णय लिया गया.

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वहीं नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को शासकीय भूमि का आबंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन तथा गैर रियायती एवं रियायती स्थाई पट्टो को भूमि स्वामी अधिकार में परिवर्तित करते समय देय राशि के आधार पर स्टाम्प शुल्क, पंजीयन शुल्क तथा नगरीय निकाय शुल्क में बड़ी राहत देते हुए छूट की अवधि को 31 मार्च 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक करने का निर्णय लिया गया. 

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साथ ही हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले कैप्टन गोपाल कृष्ण पंडा की पत्नी डॉ. अलका पंडा को स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत व्याख्याता के पद पर विशेष अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने का भी निर्णय लिया गया. 

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