सुपरस्टार शाहरुख खान की पत्नी गौरी समेत तीन के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज, जानें मामला

लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में गत 25 फरवरी को गौरी के साथ-साथ निर्माण कंपनी तुलसियानी कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य प्रबंध निदेशक और निदेशक के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है.

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सुपरस्टार शाहरुख खान की पत्नी गौरी समेत तीन के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज हुआ है.
लखनऊ:

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बालीवुड अभिनेता शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान और तुलसियानी समूह के मुख्य प्रबंध निदेशक समेत दो अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि गौरी, तुलसियानी समूह की ब्रांड एंबेस्डर हैं.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में गत 25 फरवरी को गौरी के साथ-साथ निर्माण कंपनी तुलसियानी कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य प्रबंध निदेशक अनिल कुमार तुलसियानी और निदेशक महेश तुलसियानी के खिलाफ मुंबई के एक कारोबारी किरीट जसवंत की तहरीर पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है.

जसवंत का आरोप है कि गौरी खान तुलसियानी समूह की ब्रांड एंबेस्डर हैं और उनके द्वारा किए गए विज्ञापन पर विश्वास करके उन्होंने वर्ष 2015 में लखनऊ में तुलसियानी समूह की एक परियोजना में फ्लैट बुक कराया था. जसवंत के मुताबिक, फ्लैट की बुकिंग के लिए उन्होंने तुलसियानी समूह को 85 लाख 46 हजार रुपये का भुगतान किया था, बावजूद इसके कंपनी ने उन्हें फ्लैट पर कब्जा नहीं दिया.

जसवंत ने आरोप लगाया कि धनराशि वापस मांगने पर कंपनी के मुख्य प्रबंध निदेशक अनिल तुलसियानी और निदेशक महेश तुलसियानी तरह-तरह के बहाने करने लगे. जसवंत का कहना है कि वर्ष 2017 में कंपनी ने अलग-अलग तारीखों पर कुल 22 लाख 70 हजार रुपये हर्जाने के तौर पर चुकाए और कहा कि अगर छह महीने के अंदर कब्जा नहीं दिया गया, तो कंपनी ब्याज सहित पूरा धन लौटाएगी.

जसवंत ने कहा कि हालांकि, उन्हें न तो कब्जा मिला और न ही रकम दी गई. उन्होंने कहा कि बाद में उन्हें पता चला कि जिस फ्लैट के लिए बिक्री अनुबंध हुआ था, उसके लिए अनुबंध किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी किया गया था.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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