केंद्र ने अपने सभी विभागों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि मृतक सरकारी कर्मचारी के परिजनों से दावा प्राप्त होने के एक महीने के अंदर पारिवारिक पेंशन शुरू हो जाए. पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने एक विस्तृत परिपत्र जारी किया है ताकि सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु पर परिवार को संबंधित राशि का शीघ्र भुगतान वितरण किया जा सके. यह परिपत्र पुरानी पेंशन योजना के तहत आने वाले कर्मचारियों के साथ ही राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए भी है.
इसमें कहा गया है कि, ‘‘इसके अलावा, एनपीएस पेंशन कोष में कर्मचारी के योगदान और रिटर्न का भुगतान भी परिवार के सदस्य को किया जाएगा.'' आदेश में कहा गया है कि कार्यालय प्रमुख एनपीएस के तहत पारिवारिक पेंशन को मंजूरी देने के साथ ही स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) को बंद करने की प्रक्रिया भी शुरू करेंगे. सरकारी योगदान और उस पर रिटर्न सरकारी खाते में स्थानांतरित किए जाएंगे.
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आदेश के अनुसार ‘''शेष राशि का भुगतान ‘पीएफआरडीए' नियमों के अनुसार नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को एकमुश्त किया जाएगा.'' नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (एनएमओपीएस) की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष मनजीत सिंह पटेल ने कहा कि प्रभावित परिवारों को नए आदेश से शीघ्र राहत मिल सकेगी. पटेल कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ सुनिश्चित करने की खातिर नयी पेंशन व्यवस्था खत्म करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं. उन्होंने इस फैसले का स्वागत किया.
एनएमओपीएस एक गैर-लाभकारी संगठन है जिसके 13 लाख से अधिक केंद्रीय और राज्य सरकार के कर्मचारी सदस्य हैं. पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के आदेश में कहा गया है कि यह देखा गया है कि कोविड-19 महामारी के दौरान कई सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु हो गयी.
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बृहस्पतिवार को जारी आदेश में कहा गया है, ‘‘"कई मामलों में, मृतक कर्मचारी अपने परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे और उनकी मृत्यु से परिवार को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा. ऐसे परिवारों को आजीविका के लिए धन की तत्काल जरूरत है.'' आदेश में कहा गया है, "इसलिए, यह सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है कि मृतक कर्मचारियों के परिवारों को पारिवारिक पेंशन और अन्य राशि का भुगतान शीघ्रता से हो.'' इसमें सभी विभागों को नियमों और निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है.
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