अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि (Mahant Narendra Giri) की मौत मामले में सीबीआई ( CBI) ने सीजेएम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. सीबीआई की चार्जशीट में महंत नरेंद्र गिरी की मौत को सुसाइड माना गया है. उनकी हत्या की आशंका गलत साबित हुई है. सीबीआई ने आईपीसी की धारा 306 और 120 बी के तहत चार्जशीट दाखिल की है.
'महंत नरेंद्र गिरि को आत्महत्या के लिए उकसाया गया', CBI ने आनंद गिरि समेत 3 पर चार्जशीट दाखिल की
आनंद गिरि,आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी को मौत के लिए जिम्मेदार माना है. हैंडराइटिंग का सीएफएल से जांच कराकर ये कन्फर्म किया गया है कि सुसाइड नोट महंत नरेंद्र गिरि ने ही लिखा है. मौत से पहले वीडियो भी उन्होंने ही बनाया था. चार्जशीट में तीनों आरोपियों को सुनियोजित साजिश के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है. सीबीआई ने कहा है कि अन्य अभियुक्तों के खिलाफ विवेचना अभी प्रचलित है. सीबीआई की ओर से दाखिल की गई ये फर्स्ट चार्जशीट है.
सीबीआई मामले में जांच पूरी होने के बाद सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल कर सकती है. मौत से पहले अपने दो सेवादारों से महंत नरेंद्र गिरि ने बातचीत की थी. उनसे पूछा था कि क्या फोटो और वीडियो में चेहरा बदल कर गलत वीडियो बनाया जा सकता है. सीजेएम कोर्ट ने पैरोकार के जरिए आनंद गिरि को भी चार्जशीट की प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. अब इस मामले में आनंद गिरि के वकील हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल करेंगे. कोर्ट ने 25 नवंबर तक तीनों आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाई है. इस मामले की 25 नवंबर को होगी सुनवाई.