केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए मंगलवार को एक प्राथमिक जांच दर्ज कर दी. जांच एजेंसी का यह मूव तब आया है जब मंगलवार को दिन में अनिल देशमुख और महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच के खिलाफ याचिका डाली है. देशमुख ने अपने खिलाफ सीबीआई जांच के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को खारिज करने की अपील की है, लेकिन जांच एजेंसी की यह प्रिलिमिनरी इनक्वायरी अब देशमुख की याचिका में रुकावट डाल सकती है.
अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय जांच एजेंसी की एक टीम मंगलवार दोपहर मुंबई पहुंची और सभी संबंधित दस्तावेज एकत्र किये और बंबई उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में प्राथमिक जांच शुरू कर दी.
सीबीआई के प्रवक्ता आर सी जोशी ने कहा, ‘सीबीआई ने 5 अप्रैल, 2021 के बम्बई उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में प्राथमिक जांच दर्ज की है.' अधिकारियों ने कहा कि हाईकोर्ट ने आरोपों की प्राथमिक जांच करने के लिए सोमवार को सीबीआई को 15 दिन का समय दिया था.
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बता दें कि सोमवार को अनिल देशमुख ने कोर्ट की ओर से जांच आदेश आने के बाद अपने पद से 'नैतिकता के आधार पर' इस्तीफा दे दिया था. बॉम्बे हाईकोर्ट ने CBI को परमबीर सिंह द्वारा महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोपों की 15 दिन के भीतर प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया था.
परमबीर सिंह ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने गृहमंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी. परमबीर के आरोपों के अनुसार, देशमुख ने कई पुलिस अधिकारियों को हर माह 100 करोड़ रुपये की वसूली का निर्देश दे रखा था.
(भाषा से इनपुट के साथ)