गुरुग्राम और फरीदाबाद में बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल वाहनों पर प्रतिबंध

उन्होंने कहा कि यदि कोई उपरोक्त श्रेणी के वाहनों का उपयोग जिले में करता है तो उसके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा 194(1) के तहत चालान काटा जाएगा और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

विज्ञापन
Read Time: 19 mins
आदेश जिले में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं. (फाइल)
गुरुग्राम:

गुरुग्राम और फरीदाबाद में वायु गुणवत्ता के बदतर होने पर हरियाणा के परिवहन आयुक्त ने इन दोनों जिलों में बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है. एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी.
गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि हरियाणा के परिवहन आयुक्त ने गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों में भारत स्टेज (बीएस)-तीन (पेट्रोल) और बीएस-चार (डीजल) श्रेणी के चार पहिया हल्के मोटर वाहनों के चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है.

उन्होंने कहा कि इन आदेशों का गंभीरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा और जिले के निवासियों को भी प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रशासन का सहयोग करना चाहिए.

उन्होंने कहा कि यदि कोई उपरोक्त श्रेणी के वाहनों का उपयोग जिले में करता है तो उसके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा 194(1) के तहत चालान काटा जाएगा और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Advertisement

उपायुक्त यादव ने कहा कि ये आदेश जिले में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं और 30 नवंबर तक या ‘ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान' (जीआरएपी) के चरण तीन को हटाए जाने तक प्रभावी रहेंगे.

Advertisement

ये भी पढ़ें :

* दिल्ली की तरह गैस चेंबर बनी मुंबई, हवा में सांस लेना एक दिन में 100 सिगरेट पीने के बराबर: डॉक्टर
* CM केजरीवाल ने LG से प्रदूषण नियंत्रण कमेटी के अध्यक्ष को निलंबित करने की सिफारिश की: सूत्र
* दिल्ली में इस बार पराली जलाने से नहीं बढ़ा प्रदूषण, गाड़ियों के धुएं से जहरीली हो रही हवा : स्टडी

Advertisement
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Featured Video Of The Day
Seelampur Kunal Murder: दिल्ली के सीलमपुर में कुणाल की हत्या के पीछे ये है साजिश
Topics mentioned in this article