गुरुग्राम और फरीदाबाद में बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल वाहनों पर प्रतिबंध

उन्होंने कहा कि यदि कोई उपरोक्त श्रेणी के वाहनों का उपयोग जिले में करता है तो उसके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा 194(1) के तहत चालान काटा जाएगा और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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आदेश जिले में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं. (फाइल)
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  • गुरुग्राम, फरीदाबाद में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों पर प्रतिबंध
  • आदेश का उल्‍लंघन पर चालान काटा जाएगा और कानूनी कार्रवाई होगी
  • आदेश 30 नवंबर तक या GRAP के चरण तीन को हटाए जाने तक प्रभावी रहेंगे
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गुरुग्राम:

गुरुग्राम और फरीदाबाद में वायु गुणवत्ता के बदतर होने पर हरियाणा के परिवहन आयुक्त ने इन दोनों जिलों में बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है. एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी.
गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि हरियाणा के परिवहन आयुक्त ने गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों में भारत स्टेज (बीएस)-तीन (पेट्रोल) और बीएस-चार (डीजल) श्रेणी के चार पहिया हल्के मोटर वाहनों के चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है.

उन्होंने कहा कि इन आदेशों का गंभीरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा और जिले के निवासियों को भी प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रशासन का सहयोग करना चाहिए.

उन्होंने कहा कि यदि कोई उपरोक्त श्रेणी के वाहनों का उपयोग जिले में करता है तो उसके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा 194(1) के तहत चालान काटा जाएगा और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

उपायुक्त यादव ने कहा कि ये आदेश जिले में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं और 30 नवंबर तक या ‘ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान' (जीआरएपी) के चरण तीन को हटाए जाने तक प्रभावी रहेंगे.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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