केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्‍पन, साथियों पर से शांतिभंग का आशंका का केस बंद, यह है कारण..

पुलिस छह महीने तक इन लोगों से शांतिभंग की आशंका साबित करने के लिए अदालत में कोई सुबूत नहीं पेश कर पाई इसलिए यह केस बंद हो गया.

विज्ञापन
Read Time: 5 mins
सिद्दीक़ कप्पन और उनके साथियों को हाथरस जाते समय अरेस्‍ट किया गया था (फाइल फोटो)

केरल के पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन, उनके दो साथियों और उनके ड्राइवर पर से मथुरा एसडीएम कोर्ट ने शांति भंग की आशंका का केस बंद कर दिया है. मथुरा में कप्पन के वकील मधुबन दत्त चतुर्वेदी ने NDTV को यह जानकारी दी. उन्‍होंने बताया, चूंकि पुलिस छह महीने तक इन लोगों से शांतिभंग की आशंका साबित करने के लिए अदालत में कोई सुबूत नहीं पेश कर पाई इसलिए यह केस बंद हो गया. गौरतलब है कि हाथरस रेप कांड के बाद पिछले साल 5 अक्टूबर को केरल के पत्रकार सिद्दीक़ कप्पन, अपने दो साथियों मसूद और अतीकुर्रहमान के साथ हाथरस जा रहे थे. एक ट्रैवल एजेंसी से ली गयी उनकी गाड़ी आलम नाम का ड्राइवर चला रहा था. मथुरा पुलिस ने कप्पन, उनके साथियों और ड्राइवर पर शांति भंग की आशंका में CRPC की दफा 107,116 और 151 के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया था.

"ट्विटर ने जानबूझकर डिजिटल कानूनों की अवहेलना की': कानूनी सुरक्षा कवच गंवाने पर बोले आईटी मंत्री

शांतिभंग के मामले में यह नियम है कि अगर आरोपी जेल में है और 6 महीने तक पुलिस अदालत में सुबूतों के साथ आरोप साबित नहीं कर पाती तो उसका केस खत्म ही जाता है. लेकिन कप्पन, उनके दो साथियों और ड्राइवर पर 6 अक्टूबर को यूएपीए और दूसरी दफाओं में भी मुकदमा दर्ज हुआ था. उस मुक़दमे में इनके खिलाफ पुलिस चार्ज शीट दाखिल कर चुकी है और यह केस मथुरा के एडिशनल चीफ ज्‍यूडीशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में अभी चल रहा है

Featured Video Of The Day
Russia Ukraine War: America ने क्यों हाथ खड़े किए? | Donald Trump | Vladimir Putin | NDTV Duniya