बिहार : पॉक्सो अदालत ने वरिष्ठ डीएसपी को न्यायिक हिरासत में भेजा

कमला कांत कुमार के खिलाफ बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत गया महिला पुलिस थाने में 2001 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

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कमला कांत कुमार को मंगलवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
गया:

बिहार के गया जिले की एक विशेष अदालत ने 2001 में एक दलित लड़की से बलात्कार के आरोपी वरिष्ठ पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) कमला कांत कुमार को मंगलवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. गया की पॉक्सो अदालत के विशेष सत्र न्यायाधीश अतिसार कुमार के समक्ष कमला कांत कुमार ने मंगलवार को आत्मसमर्पण कर दिया.

अदालत ने उनकी जमानत अर्जी खारिज करते हुए उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. कमला कांत कुमार पर 2001 में गया में पदस्थापन के दौरान एक नाबालिग लड़की (दलित) के साथ बलात्कार का आरोप लगाया गया था. 

कमला कांत कुमार के खिलाफ बाल यौन अपराध संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत गया महिला पुलिस थाने में 2001 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी.

इस मामले में पुलिस द्वारा जांच पूरी किये जाने के बाद उनके खिलाफ आरोप पत्र भी दायर किया गया था.

इससे पहले उनकी जमानत अर्जी पटना उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी थी.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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