केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Union Minister Narayan Rane) और उनके विधायक बेटे नितेश राणे (Nitesh Rane) को सेशंस कोर्ट ने जमानत दे दी है. दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व प्रबंधक दिशा सालियान मामले (Disha Salian Case) में दिंडोशी सेशन कोर्ट ने आज (बुधवार, 16 मार्च) दोनों को अग्रिम जमानत दे दी. मुंबई के मालवणी पुलिस स्टेशन में दोनों के खिलाफ दिशा सालियान को लेकर विवादित बयान देने का मामला दर्ज किया गया था.
सालियान के बारे में कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने और झूठी सूचना फैलाने के आरोप में इससे पहले 6 मार्च को केंद्रीय मंत्री राणे और उनके विधायक पुत्र से मालवणी थाने में करीब 9 घंटे तक पूछताछ की गई थी.
दिशा सालियान मामले में केंद्रीय मंत्री राणे, उनके बेटे से पुलिस ने पूछताछ की; 9 घंटे बाद बाहर निकले
केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे ने 19 फरवरी को संवाददाता सम्मेलन के दौरान सालियान की मौत के बारे में कुछ दावे किये थे. इस दौरान नितेश भी मौजूद थे. उल्लेखनीय है कि सुशांत का शव उपनगर बांद्रा स्थित उनके अपार्टमेंट से मिलने के छह दिन पहले सालियान ने आठ जून 2020 को उपनगर मलाड में एक बहुमंजिला इमारत से कूदकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली थी.
दरअसल, पुलिस जांच में यह साफ हो गया था कि दिशा सालियान ने खुदकुशी की थी, लेकिन केंद्रीय मंत्री नारायण राणे और उनके विधायक बेटे नितेश राणे लगातार महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस पर सवाल उठा रहे थे कि दिशा सालियान की मौत आत्महत्या का मामला नहीं है बल्कि उनकी हत्या की गई है.
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