पंजाब सरकार को बड़ा झटका, हाईकोर्ट ने दी बिक्रम सिंह मजीठिया को अग्रिम जमानत

पंजाब के पूर्व मंत्री और अकाली दल ​विधायक बिक्रम सिंह मजीठिया को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उनकी अग्रिम जमानत की याचिका को मंजूर कर लिया है.

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बिक्रम सिंह मजीठिया को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत.
चंडीगढ़:

पंजाब के पूर्व मंत्री और अकाली दल ​विधायक बिक्रम सिंह मजीठिया को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए उनकी अग्रिम जमानत की याचिका को मंजूर कर लिया है. यह बेशक पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू - सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा के लिए बड़ा झटका है. मजीठिया की राज्य में 'ड्रग्‍स ट्रैफिकिंग' मामले में अग्रिम जमानत याचिका मंजूर हुई है. इसके तहत उन्हें बुधवार तक गिरफ्तारी से राहत और जांच में शामिल होने के निर्देश कोर्ट ने दिए हैं. गौरतलब है कि अकाली दल ने मजीठिया पर ड्रग्स के इस मामले में दर्ज FIR को सियासत से प्रेरित करार दिया था. 

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पंजाब सरकार की और से पी चिदंबरम और मजीठिया की और से सीनियर वकील मुकुल रोहतगी कोर्ट में पेश हुए. दोनों में तीखी बहस भी हुई. इस बहस के बाद कोर्ट ने मजीठिया को अग्रिम जमानत दे दी. मामले में अगली सुनवाई अब 18 जनवरी को होगी. शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने ट्वीट कर मजीठिया की अग्रिम जमानत मिलने की खुशी जाहिर की.

बता दें कि एफआईआर के अनुसार मजीठिया पर जानबूझ कर अपनी संपत्ति या वाहन का ड्रग्स स्म​गलिंग, वितरण और ड्रग्स की बिक्री के लिए फाइनेंस का इंतजाम करने का आरोप है. नवजो​त सिंह सिद्धू और कांग्रेस पार्टी के अन्य नेता, विपक्ष के सदस्य मजीठिया के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद जब पुलिस ने मजीठिया पर केस दर्ज किया तो सिद्धू ने ट्वीट कर इस कार्रवाई पर अपनी खुशी भी जाहिर की थी.

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