पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी और निजी क्षेत्रों में रात्रि पाली में काम करने वाली महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए सोमवार को दिशा-निर्देशों की एक व्यापक सूची जारी करने के अलावा 'रात के साथी - हेल्पर्स ऑफ द नाइट' नाम से एक कार्यक्रम भी शुरू किया. एक आधिकारिक आदेश के मुताबिक नए दिशा-निर्देश उन मेडिकल कॉलेजों, अस्पतालों और छात्रावासों में लागू किए जाएंगे जहां पहले से ऐसे प्रावधान नहीं हैं.
इन दिशा-निर्देशों के तहत महिलाओं के लिए शौचालय सहित अलग से कमरे स्थापित किए जाएंगे तथा रात्रिकालीन शिफ्ट में महिला स्वयंसेवकों को ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा.
आदेश के मुताबिक महिलाओं के लिए अलग से शौचालय बनाए जाने चाहिए. रात में महिला स्वयंसेवक ड्यूटी पर होंगी. सीसीटीवी कवरेज के साथ महिलाओं के लिए सुरक्षित क्षेत्र की पहचान की जाएगी और उन्हें बनाया जाएगा. अलार्म उपकरणों के साथ एक विशेष मोबाइल फोन ऐप विकसित किया जाएगा जिसे सभी कामकाजी महिलाओं द्वारा अनिवार्य रूप से डाउनलोड किया जाएगा और जिसे स्थानीय पुलिस थानों/पुलिस नियंत्रण कक्ष से जोड़ा जाएगा.
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)