पीएम-किसान के लाभार्थी किसानों को 31 दिसंबर तक ई-केवाईसी सत्यापन कराना होगा अनिवार्य

पीएम-किसान योजना (PM-Kisan Yojna) के लाभार्थी किसानों को 31 दिसंबर तक अपना ई-केवाईसी (E-KYC) सत्यापन कराना होगा.

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पीएम-किसान के लाभार्थी किसानों को 31 दिसंबर तक ई-केवाईसी सत्यापन कराना होगा. (प्रतीकात्मक फोटो)
नई दिल्ली:

पीएम-किसान योजना (PM-Kisan Yojna) के लाभार्थी किसानों को 31 दिसंबर तक अपना ई-केवाईसी (E-KYC) सत्यापन कराना होगा. राज्य के नोडल अधिकारी (पीएम-किसान) मेघराज सिंह रतनू ने बताया कि पीएम-किसान योजना के सभी लाभार्थी कृषकों के लिए 31 दिसंबर, 2022 तक ई-केवाईसी सत्यापन कराना अनिवार्य किया गया है ताकि उन्हें योजना के तहत सभी लाभ सुचारू रूप से मिल सके.

उन्होंने कहा कि ई-केवाईसी सत्यापन न होने पर लाभार्थी किसानों को आगामी किश्तों से वंचित रहना पड़ सकता है. रतनू ने बताया कि इसके लिए लाभार्थी किसानों को ई-मित्र केंद्र पर जाकर आधार कार्ड के द्वारा बायोमेट्रिक प्रणाली से ई-केवाईसी सत्यापन पूरा कराना होगा. सभी ई-मित्र केंद्र पर ई-केवाईसी के लिए शुल्क 15 रुपये प्रति लाभार्थी (कर सहित) निर्धारित किया गया है. किसानों को इस योजना में आगामी किस्त का लाभ ई-केवाईसी पूर्ण होने पर ही मिलेगा.
 

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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