जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर बाहुबली नेता और पूर्व सांसद अतीक अहमद की 76 करोड़ रुपये मूल्य की अचल संपत्ति बुधवार को कुर्क की गई. पुलिस अधीक्षक (नगर) दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि थाना धूमनगंज में गैंगस्टर अधिनियम के तहत अतीक अहमद के विरुद्ध मामला पंजीकृत है और उसकी संपत्ति का पता लगाया जा रहा है.
उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा उपलब्ध कराई गई रिपोर्ट पर जिला मजिस्ट्रेट ने 20 अगस्त, 2022 को अतीक अहमद की तीन अचल संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जारी किया था जिसके अनुपालन में बुधवार को इन संपत्तियों को कुर्क किया गया.
सिंह ने बताया कि इन संपत्तियों का रकबा 12 बीघे से अधिक है और बाजार में अनुमानित कीमत 76 करोड़ रुपये है. कुर्की की कार्रवाई के दौरान एसडीएम (सदर) सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था.
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उन्होंने कहा कि प्रयागराज में माफियाओं के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है और जहां भी उन्हें अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों का पता चल रहा है, उसकी रिपोर्ट दी जा रही और कुर्की की कार्रवाई की जा रही है.
इससे पूर्व, 12 अगस्त को प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद की कौशांबी स्थित 24 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की थी. वर्तमान में गुजरात की अहमदाबाद जेल में निरुद्ध अतीक अहमद के खिलाफ प्रयागराज के धूमनगंज थाने में कम से कम 100 मुकदमे दर्ज हैं.
उल्लेखनीय है कि अतीक अहमद प्रयागराज की शहर पश्चिमी सीट से लगातार पांच बार विधायक रहा है और उसने समाजवादी पार्टी के टिकट से 2004 में फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव जीता था.