- रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को दो पासपोर्ट रखने के मामले में सात साल कैद और जुर्माना सुनाया है
- यह मुकदमा वर्ष दो हजार उन्नीस में भाजपा के विधायक आकाश सक्सेना द्वारा दर्ज कराया गया था
- अब्दुल्ला आजम पर दो अलग-अलग जन्मतिथियों का उपयोग कर दो पासपोर्ट बनवाने का आरोप था
रामपुर: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके परिवार को एक बार फिर कानूनी झटका लगा है. आज़म खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आज़म को दो पासपोर्ट रखने से जुड़े एक मामले में रामपुर की एमपी/एमएलए कोर्ट ने 7 साल कैद और 50,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है.
क्या है पूरा मामला?
यह मामला वर्ष 2019 में दर्ज किया गया था. बीजेपी के शहर विधायक आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आज़म के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज कराया था. अब्दुल्ला आज़म पर दो अलग-अलग जन्मतिथि का इस्तेमाल करके दो पासपोर्ट बनवाने का आरोप था.
उन पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की गंभीर धाराएं, जैसे 420 (धोखाधड़ी), 467 (मूल्यवान सुरक्षा की जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी) और 471 (जाली दस्तावेज़ का उपयोग करना) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. इसी मामले में रामपुर की विशेष एमपी/एमएलए कोर्ट ने अब्दुल्ला आज़म को दोषी ठहराते हुए 7 साल की सज़ा और 50 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया.
पहले से ही जेल में हैं आज़म और अब्दुल्ला
अब्दुल्ला आज़म को यह सज़ा तब मिली है, जब वह पहले से ही अपने पिता आज़म खान के साथ रामपुर की जिला जेल में बंद हैं. पिता-पुत्र दोनों दो पैन कार्ड के मामले में कोर्ट से सज़ा मिलने के बाद जेल में कैद हैं. आज, पासपोर्ट मामले में अब्दुल्ला आज़म को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश किया गया और उन्हें सज़ा सुनाई गई.














